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UP: शिक्षकों, अधिकारियों और कर्मचारियों की तत्काल खत्म की जाए संबद्धता, शासन ने जारी किए कड़े निर्देश

Thu, 23 Oct 2025 09:19 AM IST
ishwar ashish अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: ishwar ashish Updated Thu, 23 Oct 2025 09:19 AM IST
सार

शासन ने बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग को सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा है कि ऐसा न करने पर संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी। कहा कि उन्हें मूल तैनाती स्थल पर भेजा जाए।

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UP: Affiliation of teachers, officers and employees should be terminated immediately.
प्रतीकात्मक तस्वीर। - फोटो : amar ujala

विस्तार

उत्तर प्रदेश के बेसिक व माध्यमिक विद्यालयों व कार्यालयों में अब शिक्षकों व अधिकारियों की संबद्धता नहीं की जाएगी। इनको दस दिन के अंदर मूल तैनाती स्थल पर भेजना होगा। शासन ने इसके लिए सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा है कि ऐसा न करने पर संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी।

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बेसिक-माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने कहा है कि संज्ञान में आया है कि बिना उसकी अनुमति के अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा शिक्षकों, अधिकारियों, कर्मचारियों को ऐसी जगह संबद्ध किया गया है, जहां उनकी मूल तैनाती नहीं है। यह उचित नहीं है।
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उन्होंने निर्देश दिया है कि शासन की अनुमति के बिना संबद्ध शिक्षकों, अधिकारियों, कर्मचारियों को तत्त्काल उनके मूल तैनाती स्थल पर भेजा जाए। भविष्य में भी बिना शासन की अनुमति के ऐसे किसी को संबद्ध न किया जाए। उन्होंने महानिदेशक स्कूल शिक्षा से 10 दिन में आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

बता दें कि शासन के पूर्व में दिए कई बार के आदेश के बाद भी शिक्षक व कर्मचारी जुगाड़ लगाकर विभागीय कार्यालयों में संबद्ध रहते हैं। हाल के दिनों में भी इस तरह के कुछ मामले सामने आए हैं। इसको देखते हुए अब शासन ने कड़े निर्देश जारी किए हैं।

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