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यूपी: शपथ पत्र लेकर रखे जाएंगे तदर्थ शिक्षक, 11 माह के लिए होंगे तैनात, साल में मिलेंगे 12 आकस्मिक अवकाश

Tue, 09 Jul 2024 07:26 PM IST
रोहित मिश्र अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: रोहित मिश्र Updated Tue, 09 Jul 2024 07:26 PM IST
सार

तदर्थ शिक्षकों को फिर से मानदेय पर रखा जाएगा। कैबिनेट की मुहर के बाद शासन ने इस संबंध में विस्तृत आदेश जारी कर दिया है। उनको मिलने वाली सुविधाएं भी घोषित हो गई हैं। 

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UP: Ad-hoc teachers will be hired after taking an affidavit, will be posted for 11 months, will get 12 casual
तदर्थ शिक्षक लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक विद्यालयों के तदर्थ शिक्षकों को मानदेय पर काम करने के लिए एक शपथ पत्र देना होगा कि वह निश्चित मानदेय पर कार्य करेंगे। वहीं उन्हें 11 महीने के लिए ही रखा जाएगा और अगले साल फिर से उनका रिन्यूवल किया जाएगा। वह अधिकतम 62 साल तक की उम्र तक मानदेय पर काम कर सकेंगे।

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पिछले दिनों कैबिनेट की तदर्थ शिक्षकों को मानदेय पर रखने की सहमति के बाद शासन ने इसके लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किया है। माध्यमिक शिक्षा विभाग के विशेष सचिव कृष्ण कुमार गुप्ता के अनुसार 09 नवंबर 2023 को हटाए गए 2254 तदर्थ शिक्षकों को मानदेय शिक्षक के रूप में तैनात करने के लिए मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता वाली समिति होगी। इसमें तीन अन्य सदस्य होंगे। जिन तदर्थ शिक्षकों की सेवाएं 09 नवंबर 2023 को समाप्त हुई हैं, वही मानदेय शिक्षक के लिए पात्र होंगे।
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उन्होंने कहा है कि प्राथमिकता पर उन्हें पूर्व में तैनात रहे विद्यालय में ही रखा जाएगा। अपर शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता वाली समिति जरूरत के अनुसार जिले या मंडल में तैनात कर सकती है। मानदेय अधिकतम 11 महीने के लिए दिया जाएगा। अगले सत्र के लिए काम करने को फिर से सहमति व प्रार्थना पत्र देने के बाद आगे काम लिया जाएगा। सत्र शुरू होने के 15 दिन पहले ही नवीनीकरण के लिए सहमति व प्रार्थना पत्र दिया जाएगा। यह शिक्षक सृजित या नियमित पद के सापेक्ष नहीं नियुक्त होंगे बल्कि अतिरिक्त होंगे।
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यह भी दिए गए हैं निर्देश व सुविधा
- हाईस्कूल स्तर पर 25 हजार, इंटर स्तर पर 30 हजार मानदेय
- मानदेय भुगतान प्रबंध तंत्र समय-समय पर जारी निर्देश पर करेगा
- मानदेय शिक्षक को 12 दिन का आकस्मिक अवकाश मिलेगा
- मानदेय शिक्षक को 17 दिन का चिकित्सीय अवकाश मिलेगा
- निर्धारित अवकाश के अतिरिक्त काम न करने पर मानदेय कटेगा
- आकस्मिक मृत्यु पर मृतक आश्रित को कोई सेवा लाभ नहीं मिलेगा
- मानदेय भुगतान के आधार पर स्थायी नियुक्ति या नियमितीकरण नहीं होगा

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