आसान नहीं होगा तेजाब खरीदना, शासन ने उठाए कड़े कदम
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
उत्तर प्रदेश में अब 18 वर्ष से कम उम्र वालों को तेजाब नहीं
शर्तों का पालन न करने पर स्टॉक जब्त करने के साथ ही उन पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा।
प्रमुख सचिव
गृह आरएम श्रीवास्तव ने इन शर्तों की जानकारी देते हुए सोमवार को बताया कि
अब तेजाब विक्रेताओं को एक रजिस्टर रखना होगा जिसमें खरीदे जा रहे तेजाब की
मात्रा, क्रय का उद्देश्य, क्रेता का नाम, शासन द्वारा जारी फोटोयुक्त
पहचान पत्र व पूरा पता अंकित किया जाएगा।
शर्तों का पालन न करने पर संबंधित
उप जिला मजिस्ट्रेट विक्रेता के समस्त स्टॉक को जब्त करने के साथ ही 50
हजार रुपये का जुर्माना भी लगा सकेंगे।
तेजाब विक्रेताओं से कहा गया है कि
वे एक पखवारे के भीतर तेजाब का पूरा स्टॉक, दुकान का पता, पंजीयन संख्या,
वाणिज्य कर विभाग द्वारा पंजीयन की स्थिति से संबंधित उप जिला मजिस्ट्रेट
को अवगत कराएं।
निर्देशों के अनुसार,
प्रदेश की शिक्षण संस्थाओं, अनुसंधान प्रयोगशालाओं, अस्पतालों, शासकीय
विभागों व सार्वजनिक उपक्रमों, जिनके लिए तेजाब स्टॉक रखना व प्रयोग करना
आवश्यक है, उन्हें भी एक रजिस्टर रखना होगा।
इसमें तेजाब के स्टॉक की कुल
मात्रा व कितनी-कितनी मात्रा किस प्रयोजन के लिए काम में ली गई है, इसका
विवरण अंकित किया जाएगा। यह रजिस्टर संबंधित उप जिला मजिस्ट्रेट को
प्रस्तुत किया जाएगा।
प्रत्येक संस्थान एसिड के सुरक्षित रख-रखाव के लिए
किसी कार्मिक/अधिकारी को नियुक्त करेगा, जो स्टॉक का पर्यवेक्षण करेगा। वह
यह भी सुनिश्चित करेगा कि छात्र-छात्राओं, व्यक्तियों/ संबंधित कार्मिकों,
जिन्होंने एसिड का प्रयोग किया है, की उस स्थान को छोड़ने से पहले अनिवार्य
चेकिंग की जाए।
इन निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने व उल्लंघन करने
वालों के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने का दायित्व संबंधित उप
जिला मजिस्ट्रेट का होगा।