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स्पेंसर में बिक रहा था घटिया क्वालिटी का बेसन, रु 2 लाख जुर्माना

Sat, 13 Aug 2016 02:03 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, लखनऊ
ब्यूरो/अमर उजाला, लखनऊ Updated Sat, 13 Aug 2016 02:03 AM IST
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 two lakh compensation on spencers.
demo pic - फोटो : amar ujala

नामचीन रिटेल स्टोर चेन स्पेंसर में बिक रहा बेसन घटिया गुणवत्ता और खराब पैकिंग का था। इस संबंध में दायर मुकदमे का निस्तारण करते हुए एफएसडीए की एडीएम सिटी पूर्वी कोर्ट ने आरोपियों पर दो लाख का जुर्माना लगाया है।

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कोर्ट ने इस मामले में आरोपी बनाए गए विक्रेता अंकित मिश्रा पर 20 हजार रुपये, स्टोर के नॉमिनी व महाप्रबंधक राजेश रंजन पर 80 हजार और बेसन के निर्माण व पैकेजिंग से जुड़ी फर्म पर एक लाख जुर्माना लगाते हुए इसे चुकाने के लिए एक माह का समय दिया है। एक महीने में जुर्माना राशि न जमा करने पर इसकी वसूली के लिए आरसी जारी की जाएगी।
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एफएसडीए टीम की तरफ से एफएसओ बसंत गुप्ता की टीम ने 18 अक्तूबर 2014 को एलडीए कॉलोनी कानपुर रोड सेक्टर आई स्थित स्पेंसर रिटेल लिमिटेड स्टोर पर जांच की थी। इस दौरान जांच टीम ने स्टोर से बेचे जा रहे स्पेंसर स्मार्ट चॉइस बेसन का नमूना सीज कर लैब जांच को भेजा था।

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इस आधार पर लगाया गया जुर्माना

 two lakh compensation on spencers.
demo pic

लैब की जांच रिपोर्ट में नमूना पैकेजिंग एक्ट के उल्लंघन और सबस्टैंडर्ड पाए जाने पर निगेटिव (फेल) आया था। इसी आधार पर एफएसडीए की तरफ से स्पेंसर स्टोर के विक्रेता, जनरल मैनेजर व नॉमिनी और निर्माता फर्म के खिलाफ एडीएम सिटी पूर्वी निधि श्रीवास्तव की कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया गया था।

डेढ़ साल से अधिक समय तक इस मामले की सुनवायी चली थी। घटिया गुणवत्ता का बिना पैकिंग डेट के बेसन बेचे जाने को कोर्ट ने जन स्वास्थ्य की सेहत से खिलवाड़ मानते हुए जुर्माना लगाया।

जनस्वास्थ्य से खिलवाड़
पैकिंग डेट युक्त बेसन बेचे जाने को कोर्ट ने जन स्वास्थ्य की सेहत से खिलवाड़ माना है। उन्होंने आरोपी विक्रेता अंकित मिश्रा पर 20 हजार, स्टोर के जीएम व नामिनी राजेश रंजन पर 80 हजार और निर्माता फर्म मैसर्स गरोडिया एग्री फूड इंडिया लि. बाराबंकी पर एक लाख का जुर्माना लगाया है।

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