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Lucknow News: दो गैंगस्टर को दो साल का सश्रम कारावास
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गोंडा। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट डॉ. अनामिका चैहान ने गैंगस्टर एक्ट में दो अभियुक्तों को दो वर्ष का कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
मंगलवार को विशेष लोक अभियोजक गैंगस्टर एक्ट उदय प्रताप वर्मा व दान बहादुर सिंह ने बताया कि साल 2020 में कोतवाली नगर पुलिस ने दीपक उर्फ सिक्का निवासी मोहल्ला टेढ़ी बाजार थाना कोतवाली नगर जिला बलरामपुर व पंकज सोनी उर्फ पंडा निवासी मोहल्ला दयानंद नगर कोतवाली नगर पर संगठित गिरोह का गैंग लीडर व सक्रिय सदस्य होने का आरोप लगा उनके विरुद्ध उप्र गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर विवेचना की। पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर दोनों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
इस दौरान न्यायालय ने उप्र गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण के अपराध का पुख्ता सबूत मिलने पर अभियुक्तों दीपक उर्फ सिक्का व पंकज सोनी उर्फ पंडा को दोषसिद्ध किया। मंगलवार को इस मामले में निर्णय सुनाते हुए विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट डॉ. अनामिका चैहान ने दोषसिद्ध अभियुक्त दीपक उर्फ सिक्का व पंकज सोनी उर्फ पंडा को उप्र गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के अपराध में दो- दो वर्ष का कारावास व पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
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मंगलवार को विशेष लोक अभियोजक गैंगस्टर एक्ट उदय प्रताप वर्मा व दान बहादुर सिंह ने बताया कि साल 2020 में कोतवाली नगर पुलिस ने दीपक उर्फ सिक्का निवासी मोहल्ला टेढ़ी बाजार थाना कोतवाली नगर जिला बलरामपुर व पंकज सोनी उर्फ पंडा निवासी मोहल्ला दयानंद नगर कोतवाली नगर पर संगठित गिरोह का गैंग लीडर व सक्रिय सदस्य होने का आरोप लगा उनके विरुद्ध उप्र गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर विवेचना की। पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर दोनों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
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इस दौरान न्यायालय ने उप्र गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण के अपराध का पुख्ता सबूत मिलने पर अभियुक्तों दीपक उर्फ सिक्का व पंकज सोनी उर्फ पंडा को दोषसिद्ध किया। मंगलवार को इस मामले में निर्णय सुनाते हुए विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट डॉ. अनामिका चैहान ने दोषसिद्ध अभियुक्त दीपक उर्फ सिक्का व पंकज सोनी उर्फ पंडा को उप्र गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के अपराध में दो- दो वर्ष का कारावास व पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
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