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Budget 2024 : पान मसाला इंडस्ट्री पर कसा शिकंजा, अगर मशीन छिपाई तो जुर्माने के साथ होगी जब्त
Fri, 02 Feb 2024 01:23 AM IST
पंकज श्रीवास्तव
अभिषेक गुप्ता/अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अभिषेक गुप्ता/अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
Published by: पंकज श्रीवास्तव
Updated Fri, 02 Feb 2024 01:23 AM IST
सार
पचास हजार करोड़ रुपये की इंडस्ट्री होने के बावजूद पान मसाला सेक्टर टैक्स चोरी को लेकर सरकार की निगाहों में लगातार खटक रहा है। यही वजह है कि केंद्रीय बजट में केवल पान मसाले को लेकर सख्त नियम जारी किए गए हैं।
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पान मसाला
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
पचास हजार करोड़ रुपये की इंडस्ट्री होने के बावजूद पान मसाला सेक्टर टैक्स चोरी को लेकर सरकार की निगाहों में लगातार खटक रहा है। यही वजह है कि केंद्रीय बजट में केवल पान मसाले को लेकर सख्त नियम जारी किए गए हैं। इसके तहत अब प्रत्येक पान मसाला निर्माता को अपनी सभी मशीनों का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन न कराने पर प्रति मशीन एक लाख रुपये जुर्माने के साथ उस जब्त भी कर लिया जाएगा।
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पान मसाला इंडस्ट्री से अकेले यूपी को करीब 4000 करोड़ रुपये का राजस्व मिलता है। 30 हजार करोड़ का कारोबार होता है। इतना होने के बावजूद इंडस्ट्री हमेशा टैक्स चोरी की जांच के दायरे में रहती है। अब इस पर और शिकंजा कस दिया गया है। केंद्र के अंतरिम बजट के अनुसार अब पान मसाला बनाने वाली एक-एक मशीन का हिसाब किताब न केवल रखा जाएगा बल्कि समय-समय पर कारोबारियों से लिया भी जाएगा।
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इसे क्रियान्वित करने के लिए पांच जनवरी को आदेश जारी किए गए थे कि सभी पान मसाला निर्माता 30 दिन के अंदर सभी मशीनों का जीएसटी पोर्टल में आनलाइन रजिस्ट्रेशन कराएंगे। इन सभी मशीनों को यूनीक आईडी नंबर दिया जाएगा। इन मशीनों को कबाड़ घोषित करने, बेचने या एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट करने पर भी कारोबारी को इसकी सूचना विभाग को देना होगी। बिना बताए मशीन के साथ कोई भी हरकत करने को टैक्स चोरी माना जाएगा।
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इस आदेश के साथ ही अब विभाग को गैर पंजीकृत मशीनें सीज करने का अधिकार भी मिल गया है। इससे बचने के लिए सभी पान मसाला निर्माताओं को तीन दिन के अंदर अपनी मशीनों का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। साथ ही एक लाख रुपये की पेनाल्टी भी जमा करना होगी। राजस्व खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पान मसाला सेक्टर में केवल यूपी में 150 करोड़ रुपये हर महीना टैक्स चोरी हो रही है।
पान मसाला सेक्टर में कर चोरी की शिकायतों को देखते हुए लगातार सख्त नियम लागू किए जा रहे हैं। ताजा आदेशों के बाद अब प्रत्येक पान मसाला मशीन को यूनीक आईडी दी जाएगी। प्रत्येक मशीन का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। न कराने पर एक लाख जुर्माने के साथ मशीन सीज की जाएगी और टैक्स चोरी के आरोपों में कार्यवाही अलग से होगी। इन प्रावधानों से पान मसाला सेक्टर में कर चोरी में रोक लगेगी। -सीए धर्मेन्द्र श्रीवास्तव, वरिष्ठ जीएसटी एक्सपर्ट