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Lucknow News: तोड़े जाएंगे डालीबाग में अलाया होम्स अपार्टमेंट के तीन अवैध तल
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लखनऊ। डालीबाग स्थित अलाया होम्स अपार्टमेंट के तीन अवैध तलों को एलडीए तोड़ेगा, क्योंकि शासन ने एक फ्लैट खरीदार की अपील खारिज कर दी है। शासन का आदेश आने के बाद अब एलडीए बिल्डर को नोटिस जारी करेगा, जिसमें 15 दिन का मौका खुद तोड़ने और अवैध मंजिलों को खाली करने के लिए दिया जाएगा।
सचिव आवास डा.बलकार सिंह की ओर से इसका आदेश भी जारी कर दिया गया है। यह अपार्टमेंट उसी यजदान बिल्डर का है, जिसका वजीरहसन रोड पर स्थित अलाया अपार्टमेंट करीब चार साल पहले अचानक ढह गया था, जिसमें दो लोगों की मौत हुई थी। अपार्टमेंट जिस जमीन पर बना है, वह एकल आवासीय है। ऐसे में उस पर दो मंजिल तक ही निर्माण किया जा सकता है। यहां फ्लैट बनाकर बेच नहीं सकते। इसके बाद भी बिल्डर ने पांच मंजिला अपार्टमेंट बना दिया और फ्लैट बेच दिए। इस पर एलडीए ने वर्ष 2022 में कार्रवाई शुरू की। नोटिस और सुनवाई के बाद ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया था।
खरीदार ने की थी अपील
अपार्टमेंट के अवैध तलों के ध्वस्त करने के एलडीए के आदेश के खिलाफ अपार्टमेंट के निवासी कीर्ति सिंह ने शासन में अपील की थी। कहा था कि उन्होंने फ्लैट खरीदा है, जिसकी रजिस्ट्री भी है। ऐसे में यदि एलडीए को कोई कार्रवाई करनी है तो वह बिल्डर के खिलाफ करे।
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Iअलाया होम्स की अपील खारिज होने की जानकारी मिली है। अब बिल्डर को नोटिस जारी किया जाएगा। इसमें 15 दिन का समय उसे कब्जा खाली करने और खुद निर्माण तोड़ने के लिए दिया जाएगा। यदि वह नहीं करेगा तो एलडीए तोड़ेगा।I
I- वंदना पांडेय, जोनल अधिकारी एलडीएI
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सचिव आवास डा.बलकार सिंह की ओर से इसका आदेश भी जारी कर दिया गया है। यह अपार्टमेंट उसी यजदान बिल्डर का है, जिसका वजीरहसन रोड पर स्थित अलाया अपार्टमेंट करीब चार साल पहले अचानक ढह गया था, जिसमें दो लोगों की मौत हुई थी। अपार्टमेंट जिस जमीन पर बना है, वह एकल आवासीय है। ऐसे में उस पर दो मंजिल तक ही निर्माण किया जा सकता है। यहां फ्लैट बनाकर बेच नहीं सकते। इसके बाद भी बिल्डर ने पांच मंजिला अपार्टमेंट बना दिया और फ्लैट बेच दिए। इस पर एलडीए ने वर्ष 2022 में कार्रवाई शुरू की। नोटिस और सुनवाई के बाद ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया था।
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खरीदार ने की थी अपील
अपार्टमेंट के अवैध तलों के ध्वस्त करने के एलडीए के आदेश के खिलाफ अपार्टमेंट के निवासी कीर्ति सिंह ने शासन में अपील की थी। कहा था कि उन्होंने फ्लैट खरीदा है, जिसकी रजिस्ट्री भी है। ऐसे में यदि एलडीए को कोई कार्रवाई करनी है तो वह बिल्डर के खिलाफ करे।
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Iअलाया होम्स की अपील खारिज होने की जानकारी मिली है। अब बिल्डर को नोटिस जारी किया जाएगा। इसमें 15 दिन का समय उसे कब्जा खाली करने और खुद निर्माण तोड़ने के लिए दिया जाएगा। यदि वह नहीं करेगा तो एलडीए तोड़ेगा।I
I- वंदना पांडेय, जोनल अधिकारी एलडीएI