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Lucknow News : नगर निकायों में विज्ञापन के नाम पर हो रहे खेल पर कसेगा शिकंजा, होगा क्षेत्र का निर्धारण
Wed, 21 Sep 2022 07:30 PM IST
पंकज श्रीवास्तव
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
Published by: पंकज श्रीवास्तव
Updated Wed, 21 Sep 2022 07:30 PM IST
सार
नगर विकास विभाग ने सभी निकायों को अवैध विज्ञापन हटाने के लिए हर महीने में अभियान चलाने और हर 15 दिन पर कार्रवाई की रिपोर्ट को भेजने के निर्देश दिए हैं। अभियान के तहत की गई कार्रवाई का थर्ड पार्टी सत्यापन भी कराया जाएगा।
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अवैध होर्डिंग
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
शहरी क्षेत्रों में अवैध तरीके से होर्डिंग लगाकर लाखों का खेल करने वाली विज्ञापन एजेंसियों और नगर निकाय कर्मियों पर जल्द ही नकेल कसने की तैयारी है। सरकार ने तय किया है कि शहरी क्षेत्र में अब कोई भी एजेंसी को मनचाहे स्थान पर होर्डिंग, बैनर व पोस्टर लगाने की छूट नहीं दी जाएगी। नगर विकास विभाग ने शहरी क्षेत्र में विज्ञापन लगाने के लिए स्थान चिन्हित करने लिए सभी नगर निकायों को दिशा निर्देश जारी कर दिया है। जिसमें कहा गया है कि विज्ञापन की आड़ में लगने वाले अवैध होर्डिंग्स को तत्काल हटा जाए।
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सरकार को इस बात की लगातार शिकायत मिल रही थी कि कई विज्ञापन एजेंसियां और नगर निकायों के संबंधित विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मिलकर अवैध विज्ञापन के जरिए सरकारी खजाने को हर महीने लाखों रुपये की चपत लगा रहे हैं। खास तौर पर बड़े शहरों को लेकर ऐसी शिकायतें अधिक हैं। नगर निगम वाले शहरों में कई ऐसी ऐजेंसियां सक्रिय हैं जो नियमानुसार अनुमति लिए बिना ही होर्डिंग्स और बैनर लगाने के धंधे में लिप्त हैं।
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सरकार तक यह भी शिकायत पहुंची है शहरों में अनधिकृत तरीके होर्डिंग और बैनर लगाने के लिए सरकार द्वारा तय मानक की अनदेखी भी की जा रही है। जिससे सरकारी खजाने को चपत तो लग ही रहा है, साथ ही आम जनता के लिए भी इस तरह के होर्डिंग्स लगाना असुरक्षित और जान-माल को नुकसान पहुंचाने वाला साबित हो रहा है। इसके मद्देनजर नगर विकास विभाग ने इस संबंध में नई गाईडलाइन जारी की है।
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विज्ञापन लगाने के चिन्हित करना होगा स्थान
शहरी क्षेत्र में होर्डिंग्स और बैनर आदि लगाने के लिए ऐसे स्थान चिन्हित करने होंगे, जो यातायात के लिहाज से सुगम होने के साथ आम जनता की सुरक्षा के लिए भी उपयुक्त हो। साथ ही शहर में ऐसे स्थान भी चिन्हित किए जाएंगे जहां विज्ञापन लगाना प्रतिबंधित रहेगा।
अवैध होर्डिंग हटाने के लिए हर महीने में चलेगा अभियान
नगर विकास विभाग ने सभी निकायों को अवैध विज्ञापन हटाने के लिए हर महीने में अभियान चलाने और हर 15 दिन पर कार्रवाई की रिपोर्ट को भेजने के निर्देश दिए हैं। अभियान के तहत की गई कार्रवाई का थर्ड पार्टी सत्यापन भी कराया जाएगा।