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Lucknow News: कब्जा कराने वाली पुलिस नहीं पहुंची विद्या मंदिर गर्ल्स हाईस्कूल से कब्जा हटवाने

Wed, 10 Jun 2026 02:11 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 10 Jun 2026 02:11 AM IST
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The police who were supposed to take over Vidya Mandir Girls High School did not reach there to remove the occupation
लखनऊ। एडीएम कोर्ट के आदेश के बावजूद हजरतगंज पुलिस नरही स्थित विद्या मंदिर गर्ल्स हाईस्कूल का ताला खुलवाकर प्रबंधक को कब्जा दिलाने के लिए नहीं पहुंची। ये वही पुलिस ने जिसने एडीएम कोर्ट के आदेश पर शुल्क जमा कराते हुए पूरी मुस्तैदी के साथ 4 जून को एक पक्ष को कब्जा दिलाने का काम किया था।
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सोमवार को इस विद्यालय के मामले में विशेष सुनवाई के बाद एडीएम कोर्ट ने अपने पुराने आदेश को स्थगित करते हुए छात्राओं के हित में प्रबंधक को पुनः विद्यालय पर कब्जा दिलाने का आदेश हजरतगंज पुलिस को दिया है। हालांकि, इस बार पुलिस कभी आदेश की कॉपी न मिलने तो कभी शुल्क जमा न किए जाने का हवाला देते हुए टालमटोल करती नजर आई। विद्यालय प्रबंधक संतोष रस्तोगी ने पुलिस की मंशा पर भी सवाल खड़े किए हैं।
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एडीएम के आदेश के 24 घंटे बीतने के बाद विद्यालय का ताला न खुलने पर जिला विद्यालय निरीक्षक देवेंद्र पांडेय ने एसीपी हजरतगंज को चिट्ठी भेजी है। डीआईओएस ने बताया कि अधिकारियों ने बुधवार को विद्यालय खुलवाने का आश्वासन दिया है। बता दें कि बीते 4 जून को इस विद्यालय को खाली कराकर विपक्षी पार्टी को भवन पर कब्जा दिलाया गया था। अमर उजाला ने इस घटना को प्रमुखता से उठाया था जिसके बाद शिक्षाधिकारी, छात्राओं के अभिभावक और शिक्षक नेताओं ने आदेश के खिलाफ मोर्चा खोला।
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विद्यालय बंद देखकर मायूस लौटीं बेटियां

सोमवार को एडीएम कोर्ट के आदेश बाद अभिभावकों और छात्राओं ने खुशी जाहिर की थी। मंगलवार को छात्रा पंक्षी, तनीशा दीक्षित, अलीशा सिद्दीकी, जूही आदि विद्यालय पहुंचीं। ताला न खुलने की जानकारी मिलने पर मायूस हो गईं।

तत्काल कब्जा दिलाने का है आदेश

विद्या मंदिर गर्ल्स हाईस्कूल मामले में 8 जून को विशेष सुनवाई के बाद अपर जिला अधिकारी नगर पूर्वी ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा है कि जिला विद्यालय निरीक्षक की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र को देखने के बाद न्यायालय से पारित 21 अप्रैल 2026 के आदेश को स्थगित किया जाता है। यदि कब्जा हस्तगत करा दिया गया है तो पूर्व की भांति विद्यालय प्रबंधन को तत्काल कब्जा दिलाकर न्यायालय को पूरी रिपोर्ट दें। प्रबंधन को तत्काल कब्जा इसलिए दिलाया जाए ताकि छात्राओं की पढ़ाई न प्रभावित हो।

शिक्षा निदेशक के अधीन है विद्यालय

माध्यमिक शिक्षा परिषद के अधिकारियों कहना है कि जिस भवन में विद्यालय चल रहा है उसी भवन पर मान्यता दी गई है। शिक्षकों को वेतन भी सरकार दे रही है। उत्तर प्रदेश शैक्षिक संस्थाएं अधिनियम 1974 कहता है कि ऐसी संस्था शुरुआत के दिन से माध्यमिक शिक्षा निदेशक के अधीन हो जाती है। निदेशक की अनुमति के बिना कोई बदलाव या विद्यालय बंद नहीं किया जा सकता।


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पुलिस को एडीएम कोर्ट का आदेश मिलने के बाद मौके पर जाना चाहिए थे। ये जानबूझकर लापरवाही की जा रही है। मामले को टालकर विद्यालय पर कब्जे का प्रयास किया जा रहा है।

डॉ. आरपी मिश्रा, प्रादेशीय मंत्री, माध्यमिक शिक्षक संघ

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कोर्ट का आदेश मंगलवार को मिला है। इस बारे में अधिकारियों को सूचना भी दे दी गई है। एक-दो दिन के अंदर कोर्ट के आदेश का पालन कराया जाएगा।

विक्रम सिंह, इंस्पेक्टर, हजरतगंज
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