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Lucknow News: पार्षद को शपथ दिलाने पर हाईकोर्ट ने बंद किया मामला

Sat, 06 Jun 2026 03:33 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 06 Jun 2026 03:33 AM IST
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The High Court closed the case on swearing in of the councilor
लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने राजधानी के वार्ड संख्या-73 फैजुल्लागंज से निर्वाचित सपा पार्षद ललित किशोर तिवारी को पद की शपथ दिलाए जाने के आदेश का पालन होने पर मामला बंद कर याचिका को रिकॉर्ड में सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने 11 मई के आदेश में कहा था कि 29 मई तक पार्षद को शपथ दिलाने के आदेश का पालन नहीं किया गया तो महापौर को कोर्ट में पेश होकर निजी हलफनामा दाखिल करना होगा।
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इसमें उन्हें कारण बताना होगा कि हाईकोर्ट के आदेश की जानबूझकर अवज्ञा करने के लिए उनके खिलाफ क्यों न अवमानना की कार्यवाही शुरू की जाए। इसी आदेश में हाईकोर्ट ने मेयर के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार सीज कर दिए थे। 29 मई को सुनवाई के समय महापौर की ओर से हलफनामा दाखिल कर कोर्ट को बताया गया कि उन्होंने 24 मई को याचिकाकर्ता को शपथ दिला दी है। इस पर कोर्ट ने कहा अब इस मामले में आगे कोई निर्देश देने की जरूरत नहीं है। न्यायमूर्ति आलोक माथुर और न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय की खंडपीठ ने यह आदेश ललित किशोर तिवारी की याचिका पर सुनवाई के बाद पारित किया।
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