फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   The driver of the gang that allowed overloaded trucks to pass was denied bail

Lucknow News: ओवरलोड ट्रकों को पास करने वाले गैंग के चालक को नहीं मिली जमानत

Thu, 11 Dec 2025 02:39 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ Updated Thu, 11 Dec 2025 02:39 AM IST
विज्ञापन
The driver of the gang that allowed overloaded trucks to pass was denied bail
लखनऊ। परिवहन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ मिलकर ओवरलोड ट्रकों को पास कराने और राजस्व को नुकसान पहुंचाने के आरोपी डंपर चालक कपिल की जमानत अर्जी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विशेष न्यायाधीश श्याम मोहन जायसवाल ने खारिज कर दिया है।
विज्ञापन


12 नवंबर को एसटीएफ ने मड़ियांव के खदरी मोड़ से सीतापुर की ओर जाते हुए दलाल अभिनव पांडेय को गिरफ्तार किया था। अभिनव से पूछताछ के बाद पुलिस ने डंपर चालक कानपुर सजेती कुरिया गांव निवासी कपिल को गिरफ्तार किया गया था। आरोपियों से पूछताछ में खुलासा हुआ था कि वे लोग परिवहन विभाग के कुछ अधिकारियों व कर्मचारियों को रिश्वत देकर ओवरलोड ट्रक व डंपरों को बिना रोकटोक के पास करा रहे थे। दलालों के माध्यम से पूरा सिंडिकेट चल रहा था।
विज्ञापन

पूछताछ में दलाल ने एक एआरटीओ, दो दीवान, एक पीटीओ और अपने अन्य सहयोगियों का नाम बताए हैं। मड़ियांव थाने में एआरटीओ सहित नाै लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और अन्य कई धाराओं में केस दर्ज किया गया था। पूछताछ में यह सामने आया था कि परिवहन विभाग के अधिकारी व कर्मचारी प्रति वाहन छह हजार रुपये महीना लेते थे। रुपये देने के बाद ओवरलोड वाहन बड़े आराम से शहर की सीमा पार कर लेता था। एसटीएफ की टीम ने पकड़े गए आरोपियों के पास से पांच मोबाइल फोन, एक डायरी, दो रजिस्टर, एक पैनकार्ड, एक डीएल, एक आधार कार्ड, एक कार, एक डंपर, खनिज के दस्तावेज, कांटे की पर्ची और टैक्स इनवाॅइस मिली है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed