फिर लटकी शिक्षक भर्ती, लिखित परीक्षा पर रोक
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हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने माध्यमिक स्कूलों के लिए प्रशिक्षित स्नातक (टीजीटी) व प्रवक्ताओं (पीजीटी) के चयन के लिए होने वाली लिखित परीक्षा पर फिलहाल रोक लगा दी है।
यह परीक्षा 25 अगस्त, एक व आठ सितंबर को होनी थी। साथ ही अदालत ने यूपी माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड के सदस्यों के खाली पद जल्द भरने के निर्देश भी राज्य सरकार को दिए हैं।
अदालत ने यह भी कहा कि आगे परीक्षा में दो की जगह तीन ओएमआर शीट की प्रतियां दी जाएं। इसमें से एक प्रति छात्रों को दी जाएगी।
न्यायमूर्ति देवी प्रसाद सिंह व न्यायमूर्ति अशोक पाल सिंह की खंडपीठ ने सोमवार को यह आदेश दीप्ति मिश्रा एवं अन्य की रिट पर दिया। याचियों के वकील अनुप्रताप सिंह के मुताबिक कोर्ट ने याचिका मंजूर कर पक्षकारों को जवाब दाखिल करने का समय दिया है।
याचियों के अधिवक्ता ने बताया कि रिट में वर्ष 2011 में करीब 1400 पदों को भरने का विज्ञापन जारी हुआ। इनमें 1100 पद टीजीटी और 300 पद प्रवक्ताओं के थे।
याची ने इन पदों का राज्य सरकार से वेरीफिकेशन कराने के मामले में धांधली आदि के आरोप लगाकर चयन प्रक्रिया की वैधता को चुनौती दी थी। उधर, राज्य सरकार की तरफ से याचिका का विरोध किया गया।