फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   tax pay before 31 march

3 दिन में भरिए टैक्स, नहीं तो दीजिए 18% ब्याज

Sat, 29 Mar 2014 02:15 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, लखनऊ
ब्यूरो/अमर उजाला, लखनऊ Updated Sat, 29 Mar 2014 02:15 PM IST
विज्ञापन
tax pay before 31 march

इनकम टैक्स और इससे जुड़े प्रावधानों के लिहाज से कारोबारी वर्ग और मध्यम वर्ग दोनों के लिए 31 मार्च बेहद महत्वपूर्ण है।

विज्ञापन


सीए शशांक मिश्रा ने बताया कि टैक्स अदा करने के दायरे में आने वाले प्रत्येक नागरिक को हर हाल में इसे 31 मार्च तक जमा कर देना चाहिए।

ऐसा नहीं करने पर उन्हें आईटी एक्ट की धारा 234 ए, बी और सी के तहत टैक्स पर 18 प्रतिशत ब्याज देना होगा। यह टैक्स प्रतिदिन के अनुसार काउंट किया जाता है।

80-सी में छूट का भी अंतिम मौका

tax pay before 31 march

अगर कोई धारा 80-सी के तहत इनकम टैक्स में छूट चाहता हे तो वह 31 मार्च तक ही निवेश कर सकता है।

1 अप्रैल को किया गया निवेश अगले वित्त वर्ष यानी 2014-15 के लिए गिना जाएगा।

हालांकि विशेषज्ञ चेताते हैं कि अंतिम समय में सोच समझकर निवेश करें क्योंकि यह निवेश बाद में अखर भी सकता है।

दूसरी ओर आईटी रिटर्न भी 31 मार्च तक दाखिल नहीं करने पर टैक्स दाता पर 5 हजार रुपये तक की पेनल्टी लगेगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

वैसे 5 तारीख, लेकिन मार्च में 31 लास्ट डेट

tax pay before 31 march

सर्विस टैक्स भरने वाले नागरिकों को वैसे तो महीना खत्म होने के बाद अगले महीने की 5 तारीख तक इसे जमा कराने की छूट दी जाती है, लेकिन मार्च में अंतिम तारीख 31 ही होती है।

इसलिए कारोबारी तबके के लिए यह ध्यान में रखना जरूरी होता है।

मध्यम कारोबारी, दुकानदार रहें सचेत
सालाना डेढ़ करोड़ रुपये से अधिक के टर्नओवर वाले कारोबारियों को खासतौर पर सचेत रहने की जरूरत है। उन्हें 31 मार्च तक अपने क्लोजिंग स्टॉक की घोषणा करनी होती है।

ऐसा नहीं होने पर ऑडिटर ऑडिट करने से इन्‍कार कर सकते हैं।

उत्पाद शुल्क भरने के लिए सर्विस टैक्स की तरह ही अगले महीने की 5 तारीख तक की छूट नहीं मिलेगी, बल्कि सर्विस टैक्स की तरह ही मार्च में इसकी अंतिम तिथि 31 है।

विज्ञापन

हाउस टैक्स

tax pay before 31 march

पिछले वर्ष 31 मार्च को रविवार था। इसे देखते हुए नगर निगम ने सभी कार्यालय में गृहकर जमा करने की व्यवस्था करवाई थी।

इस बार 30 मार्च को रविवार पड़ रहा है, अंतिम दिनों में उमड़ने वाली भीड़ की संभावना को देखते हुए कार्यालय खुले रखने के निर्देश दिए गए हैं।

जो गृह स्वामी 31 तक गृहकर जमा नहीं करवाएंगे उन्हें 1 अप्रैल से इस टैक्स पर 12 प्रतिशत ब्याज लगाया जाएगा।

बिजली बिल
राजधानी में लंबे समय से बिजली बिल नहीं चुका रहे नागरिकों के कनेक्शन काटे जा रहे हैं। ऐसे में 31 मार्च और भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इस दिन तक बिल नहीं जमा किया तो अगले महीने से ब्‍याज लगना तय है।

यह बिल मैन्युअली जमा होगा। इसमें वक्त भी जाया होगा और इस बीच कनेक्शन कटने का डर बना रहेगा। कानूनी कार्यवाही से भी जूझना पड़ सकता है।

रविवार को निपटा लें बैंक के काम

tax pay before 31 march

वार्षिक बंदी को ध्यान में रखते हुए बैंकों ने शनिवार को समय सीमा बढ़ाने के साथ रविवार को भी कार्यालय खुले रखने का निर्णय लिया है।

इसके चलते अब 29 मार्च को देर शाम तक काम होगा। एसबीआई के अधिकारियों के मुताबिक, शनिवार और सोमवार को रात आठ बजे तक काम होगा।

एसबीआई के अलावा दूसरी बैंकों में भी इसके लिए सर्कुलर जारी कर दिया गया है। वाणिज्य कर कार्यालय भी रविवार को खुले रहेंग।

31तक बीमा कराना फायदेमंद

tax pay before 31 march

वाहन का बीमा कराना एक अप्रैल से महंगा हो जाएगा।

इंश्योरेंस रेग्युलेटरी एंड डवलपमेंट अथॉरिटी (इरडा) के सर्कुलर के बाद थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का प्रीमियम 20 प्रतिशत तक बढ़ जाएगा।

बढ़ोतरी से बचने के लिए 31 मार्च तक बीमा कराया जा सकता है। तो जल्दी करें, अगर इस बार चूके, तो जेब ढीली करनी पड़ेगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed