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तब्लीगी जमातियों ने अपना जुर्म कुबूला, सभी पर जुर्माना

Thu, 25 Feb 2021 02:05 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 25 Feb 2021 02:05 AM IST
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tabligi accept thier fault in court
लखनऊ। कोविड महामारी और लॉकडाउन के दौरान राज्य व केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने और टूरिस्ट वीजा पर मस्जिदों में घूम-घूम कर शामिल होने वाले तब्लीगी जमात के विदेशी आरोपियों ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। सीजेएम सुशील कुमारी ने सभी आरोपियों को जेल में बिताई गई अवधि और 1500-1500 रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।
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तब्लीगी जमात के आरोपी थाईलैंड, किर्गिस्तान, बांग्लादेश समेत अन्य देशों से हैं। आरोपियों के खिलाफ बहराइच, सीतापुर, भदोही और लखनऊ के काकोरी, मड़ियांव में दर्ज हुआ था। पत्रावली के अनुसार इन सभी पर आरोप है कि कोविड महामारी को लेकर केंद्र व राज्य सरकार की ओर से दिए गए दिशा-निर्देशों का सभी आरोपियों ने उल्लंघन किया। टूरिस्ट वीजा पर भारत आकर कई मस्जिदों में घूम-घूम कर तब्लीगी जमात में शामिल हुए। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, महामारी अधिनियम, विदेशी अधिनियम एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम की धाराओं के तहत रिपोर्ट दर्ज करके कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। इन सभी आरोपियों के मामले का विचारण लखनऊ की अदालत ने किया।
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लखनऊ के थाना मड़ियांव से मो. सैफु ल्ला, जहीर इस्लाम उर्फ जहीकल इस्लाम, मो. अलाउद्दीन, जमीला अख्तर, रहीमा खातून, अकली मोनाहर, जरीना खातून आरोपी बनाए गए। जबकि थाना काकोरी से मो. शीश सरकार, मो. रिपोन हुसैन, नजरुल इस्लाम, जुबेर इस्लाम सफीर, शाहीन मियां, नजरुल इस्लाम अनीक, अबू सुफि यान खान, अब्दुल कासिम, जलालुद्दीन व कुतुबुद्दीन पर आरोप लगे थे। इसी प्रकार कैसरबाग पुलिस ने साइन बेक टोकटो बोलो तोव, सुल्तान बेक तर्शन उल्लू, रूसलन टोंकसो बावे, जमीर बेग इमारालिवे, एदिन तलदु कुरगन व दारुन तलदु कुरगन के विरुद्ध अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था।
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वहीं भदोही में 11 बांग्लादेशियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई थी। जनपद बहराइच के थाना कोतवाली से जूल सोनी, कसवंडी, मो. डरसोपनविस, जलालुद्दीन उबैदुल्लाह, वाह नसरुल तमिंग, अब्दुल लतीफ, सुहेर्रमन, सुतीसनों गसवंडी, चिलोह, अब्दुल हलीम, हारू, शमसुद्दीन, सानुसी, चेसिंह एवं मो. लाधी है। जबकि थाना खैराबाद जनपद सीतापुर से मतीउर रहमान, अब्दुल मलिक, मो. जहीर उल आलम, हारून रशीद, मोहम्मद दिलावर शरीफ , हाजी मोहम्मद अयूब, मोहम्मद मोहसिन जानी हुसैन, मोहम्मद शाह आलम हुसैन एवं मोहम्मद अबू रसीद खान के विरुद्ध अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया था।
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