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बालू खनन में जारी रहेगी ई-टेंडरिंग, सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार के पक्ष में दिया फैसला

Wed, 08 Nov 2017 02:34 PM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला, लखनऊ
टीम डिजिटल/अमर उजाला, लखनऊ Updated Wed, 08 Nov 2017 02:34 PM IST
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supreme court on tendering of sand minning.

बालू खनन के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार के पक्ष में फैसला सुनाते हुए ई-टेंडरिंग को जारी रखने की सशर्त अनुमति दे दी है। गौरतलब है कि यूपी में सत्ता में आते ही भाजपा ने ई-टेंडिरिंग से खनन पट्टे जारी करने का फैसला किया था।

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एक अक्टूबर से खनन के पट्टे मिलने वाले थे लेकिन एनजीटी ने 22 सितंबर को इस पर रोक लगा दी थी। जिसके खिलाफ योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी।

सरकार का कहना था कि ई-टेडिरिंग प्रक्रिया पारदर्शी है और खनन को लेकर सरकार ने पारदर्शी मानक बनाए है। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया है। हालांकि, यह भी कहा कि ई-टेंडरिंग का भविष्य एनजीटी के आखिरी फैसले पर ही निर्भर करेगा।

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