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घटिया पनीर मिला तो ठोका जुर्माना
ज्ञान सक्सेना/अमर उजाला, लखनऊ
Updated Wed, 29 Oct 2014 08:13 AM IST
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गोमती नगर में चल रही एक डेरी से घटिया गुणवत्ता का पनीर बेचने पर एडीएम पूर्वी की अदालत ने संचालक पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। रकम एक माह में जमा न करने पर आरसी जारी की जाएगी।
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एफएसडीए से संबद्ध एडीएम पूर्वी की कोर्ट ने यह कार्रवाई गत वर्ष सितंबर में लिए गए नमूनों की जांच रिपोर्ट आने के बाद की है। लैब रिपोर्ट में डेरी के पनीर नमूने में मिल्क फैट की मात्रा तय मानक से कम पाई गई और इसे सब स्टैंडर्ड बताया।
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खाद्य सुरक्षा व औषधि प्रशासन की टीम ने गत वर्ष 24 सितंबर को विशाल खंड में मां लक्ष्मी नाम की डेरी से पनीर का नमूना लैब जांच को सील किया था।
दिसंबर-2013 में पनीर नमूने की जारी लैब टेसि्टंग रिपोर्ट में मिल्क फैट की मात्रा 41.5 प्रतिशत मिली थी। एफएसएस एक्ट 2006 के तय मानकों के तहत पनीर में मिल्क फैट का मानक 50 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए।
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इसी आधार पर लैब ने पनीर रिपोर्ट को सब स्टैंडर्ड मानते हुए जांच में फेल बताया था। रिफरल लैब में अपील की तय मियाद के बाद एफएसडीए की जिला इकाई ने इस दुग्ध डेरी संचालक पर एडीएम पूर्वी कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया था।
आठ माह तक चली सुनवाई के बाद वाद निस्तारित करते हुए एडीएम पूर्वी जेपी सिंह ने मंगलवार को सब स्टैंडर्ड पनीर बेचने वाली डेरी के संचालक जितेंद्र पाल पर 20 हजार का जुर्माना लगाते हुए उक्त राशि एक माह में सरकारी खजाने में जमा कराने का निर्देश दिया है।