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UP News: स्कूल यूनिफॉर्म में बच्चों के मॉल-पार्क और रेस्त्रां में प्रवेश पर रोक, आदेश जारी

Mon, 01 Aug 2022 05:49 PM IST
ishwar ashish अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: ishwar ashish Updated Mon, 01 Aug 2022 05:49 PM IST
सार

बच्चों के स्कूल यूनिफॉर्म में मॉल, पार्क और रेस्त्रां में प्रवेश पर रोक लगाने का आदेश जारी किया गया है। ये आदेश जिलाधिकारियों को संबोधित करते हुए जारी किया गया है।

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students are not allowed in park, mall and restaurents in school uniform.
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : amar ujala

विस्तार

राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि विद्यालय के समय में सार्वजनिक स्थानों पर स्कूल यूनिफॉर्म में बच्चों के प्रवेश पर रोक लगाई जाए। आयोग की सदस्य डॉ. शुचिता चतुर्वेदी ने जारी आदेश में कहा कि यह संज्ञान में आया है कि विद्यार्थी स्कूल न जाकर पार्क, मॉल, रेस्त्रां आदि में समय व्यतीत कर रहे हैं।

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इन परिस्थितियों में किसी अप्रिय घटना की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। लिहाजा उनकी सुरक्षा के लिए सभी जिलाधिकारी आयोग के निर्देश का पालन करें और कार्रवाई की जानकारी एक सप्ताह के भीतर दें। वहीं, अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने कहा कि इस पहल से अभिभावक भी निश्चिंत रहेंगे कि विद्यालय के समय में उनके बच्चे कहीं घूम तो नहीं रहे, जिससे कि उनको किसी परेशानी का सामना करना पड़े।

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