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Lucknow News: इकाना स्टेडियम के आसपास प्रदूषण रोकें
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लखनऊ। इकाना स्टेडियम के आसपास प्रदूषण पर हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने कड़ा संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार और अधिकारियों को इसे रोकने का आदेश दिया है। कोर्ट ने पक्षकारों राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष, जिला मजिस्ट्रेट, नगर आयुक्त और उत्तर प्रदेश जल निगम (शहरी) के निदेशक को चार सप्ताह में उनकी ओर से किए प्रयासों के साथ जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। दो सप्ताह में याची को जवाब का प्रतिउत्तर दाखिल करने की अनुमति दी है।
अदालत ने कहा कि सभी जिम्मेदार स्टेडियम के अंदर और बाहर के क्षेत्र समेत वहां के तालाबों और नहर आदि को प्रदूषणमुक्त करने के हर संभव उपाय करेंगे। न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने यह आदेश सामाजिक कार्यकर्ता बृज भूषण दुबे की जनहित याचिका पर दिया।
याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि स्टेडियम से करीब 400 मीटर की दूरी पर कचरा फेंका जा रहा है और एक नाला गोमती में गिर रहा है। इससे जल और वायु प्रदूषण हो रहा है। उन्होंने कहा कि यह प्रदूषण आम जनता के साथ क्रिकेटरों के लिए भी खतरनाक है, क्योंकि स्टेडियम में आईपीएल के मैच हो रहे हैं।
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अदालत ने कहा कि सभी जिम्मेदार स्टेडियम के अंदर और बाहर के क्षेत्र समेत वहां के तालाबों और नहर आदि को प्रदूषणमुक्त करने के हर संभव उपाय करेंगे। न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने यह आदेश सामाजिक कार्यकर्ता बृज भूषण दुबे की जनहित याचिका पर दिया।
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याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि स्टेडियम से करीब 400 मीटर की दूरी पर कचरा फेंका जा रहा है और एक नाला गोमती में गिर रहा है। इससे जल और वायु प्रदूषण हो रहा है। उन्होंने कहा कि यह प्रदूषण आम जनता के साथ क्रिकेटरों के लिए भी खतरनाक है, क्योंकि स्टेडियम में आईपीएल के मैच हो रहे हैं।
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