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कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की जमानत अर्जी खारिज, वकील बोले- लल्लू को झूठा फंसाया गया
Mon, 01 Jun 2020 10:34 PM IST
शाहरुख खान
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
Published by: शाहरुख खान
Updated Mon, 01 Jun 2020 10:34 PM IST
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अजय कुमार लल्लू
- फोटो : सोशल मीडिया
प्रवासी मजदूरों के लिए बसों की लिस्ट भेजने में फर्जीवाड़ा करने के आरोप में जेल में बंद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की जमानत अर्जी को एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पवन कुमार राय ने सोमवार को खारिज कर दी।
इससे पहले जमानत का विरोध करते हुए सरकारी वकील मनोज त्रिपाठी ने कोर्ट को बताया कि लॉकडाउन के दौरान कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रवासी श्रमिकों को गंतव्य तक पहुंचने के लिए राज्य सरकार को एक हजार बसें उपलब्ध कराने की पेशकश की थी।
इसे स्वीकार करते हुए राज्य सरकार ने बसों की सूची मांगी थी, इसमें आरोपी ने फर्जीवाड़ा किया था। इस पर लल्लू के वकील संजीव पांडेय ने तर्क दिया कि आरोपी को इस मामले में राजनीतिक द्वेष के कारण झूठा फंसाया गया है।
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गौरतलब है कि इस मामले में आरटीओ आरपी त्रिवेदी ने 19 मई को हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें अजय कुमार लल्लू और प्रियंका गांधी के निजी सचिव संदीप सिंह समेत अन्य को आरोपी बनाया था।
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इससे पहले जमानत का विरोध करते हुए सरकारी वकील मनोज त्रिपाठी ने कोर्ट को बताया कि लॉकडाउन के दौरान कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रवासी श्रमिकों को गंतव्य तक पहुंचने के लिए राज्य सरकार को एक हजार बसें उपलब्ध कराने की पेशकश की थी।
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इसे स्वीकार करते हुए राज्य सरकार ने बसों की सूची मांगी थी, इसमें आरोपी ने फर्जीवाड़ा किया था। इस पर लल्लू के वकील संजीव पांडेय ने तर्क दिया कि आरोपी को इस मामले में राजनीतिक द्वेष के कारण झूठा फंसाया गया है।
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गौरतलब है कि इस मामले में आरटीओ आरपी त्रिवेदी ने 19 मई को हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें अजय कुमार लल्लू और प्रियंका गांधी के निजी सचिव संदीप सिंह समेत अन्य को आरोपी बनाया था।