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सपा को दोहरी खुशी, शिवपाल को कोर्ट से राहत

Wed, 17 Sep 2014 01:24 AM IST
राजेंद्र सिंह/अमर उजाला, लखनऊ
राजेंद्र सिंह/अमर उजाला, लखनऊ Updated Wed, 17 Sep 2014 01:24 AM IST
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Shivpal Singh Yadav gets relief from highcourt.

हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने सूबे के कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह यादव को राज्य भंडारण निगम का निदेशक/चेयरमैन बनाए जाने को चुनौती देने वाली पीआईएल खारिज कर दी।

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इसके साथ ही अदालत ने याची पर 25 हजार रुपये का हर्जाना भी लगाया है।

हर्जाने की यह रकम एक माह में अदा करनी होगी अन्यथा याची से भू-राजस्व की तरह इसकी वसूली की जाएगी।

नहीं की गहन जांच पड़ताल

Shivpal Singh Yadav gets relief from highcourt.

जस्टिस इम्तियाज मुर्तजा व जस्टिस श्रीनारायण शुक्ल की खंडपीठ ने मंगलवार को यह आदेश राजेंद्र प्रसाद की पीआईएल पर दिया।

याची ने शिवपाल की उक्त पद पर नियुक्ति संबंधी 16 मई 2013 के शासनादेश को अवैधानिक बताकर उन्हें चेयरमैन के रूप में कार्य करने से मना किए जाने के निर्देश दिए जाने की गुजारिश की थी।

उधर, निगम व अन्य पक्षकारों की तरफ से याचिका का विरोध किया गया। अदालत ने यह कहते हुए पीआईएल हर्जाने के साथ खारिज कर दी कि इसे दायर करने में याची ने गहन जांच-पड़ताल नहीं की।

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