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बच्ची से दुराचार के प्रयास में सात साल की कैद

Tue, 23 Mar 2021 01:49 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 23 Mar 2021 01:49 AM IST
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seven years prison in case of attempt to rape with child
लखनऊ। घर के बाहर खेल रही चार वर्ष की बच्ची को बहला-फुसलाकर ले जाने और दुराचार का प्रयास करने के आरोपी पवन कुमार बाजपेई को दोषी ठहराकर पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश डॉ. अवनीश कुमार ने सात साल के कठोर कारावास और 30 हजार के जुर्माने से दंडित किया है।
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कोर्ट में सरकारी वकील शैलेश कुमार सिंह और पंकज कुमार श्रीवास्तव ने तर्क देकर बताया कि मामले की रिपोर्ट वादी ने पीजीआई थाने पर 12 सितम्बर 2018 को दर्ज कराकर बताया था कि शाम लगभग तीन बजे उसकी चार वर्ष की पुत्री घर के दरवाजे पर खेल रही थी जिसे आरोपी बहला-फुसलाकर बगल के खंडहर में ले गया। वहां आरोपी ने पीड़िता से दुराचार का प्रयास किया। पीड़िता के चिल्लाने पर वादी व अन्य लोग मौके पर पहुंच गए और बच्ची को बचाकर आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था।
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