बड़ा फैसलाः यूपी में बाइक में पीछे बैठने वाले को भी लगाना होगा हेलमेट
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अब यूपी में दुपहिया वाहन पर पीछे बैठने वाले लोगों को हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली-1998 के नियम-18 में संशोधन से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया।
इसके तहत अब मोटरसाइकिल, मोपेड व स्कूटर की पिछली सीटों पर बैठने वाले व्यक्ति को हेलमेट पहनना होगा। अब तक सिर्फ वाहन चलाने वाला व्यक्ति ही हेलमेट पहनता है।
हालांकि पगड़ी बांधने वाले लोगों को इस नियम से छूट दी गई है। इससे संबंधित आदेश जारी होने के साथ ही सूबे में यह नियम लागू हो जाएगा। संभावना है कि एक या दो दिन में आदेश जारी हो जाएंगे।
सड़क दुर्घटनाओ में होने वाली मौतों के कारण लिया गया फैसला
दरअसल सूबे में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों की संख्या नियंत्रित करने के उद्देश्य से परिवहन विभाग ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दोपहिया वाहनों पर पीछे बैठने वाले लोगों के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य करने से संबंधित प्रस्ताव तैयार किया था। जिसे आज मंजूरी मिल गई है।
इससे संबधित एक पीआईएल की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित सड़क सुरक्षा से संबधित समिति की संस्तुतियों के आधार पर भी दुपहिया वाहनों पर पीछे बैठने वाले लोगों के लिए हेलमेट का प्रयोग करने के लिए कानूनी व्यवस्था करने का आदेश दिया गया था।