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अवैध निर्माण पर महानगर में इमारत सील

Fri, 25 Apr 2014 03:49 AM IST
प्रवेंद्र/अमर उजाला, लखनऊ
प्रवेंद्र/अमर उजाला, लखनऊ Updated Fri, 25 Apr 2014 03:49 AM IST
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Sealed in the metropolis on illegal building

गोमती नगर के विजय खंड की तरह महानगर में भी एक अपार्टमेंट में रोक  के बाद भी निर्माण किए जाने के मामला सामने आया है। इसके बाद एलडीए के दस्ते ने बृहस्पतिवार को निर्माणाधीन अपार्टमेंट को सील कर दिया।

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यह अपार्टमेंट एकल आवासीय भूखंड पर बनाया जा रहा था। नक्शे के विपरीत निर्माण किए जाने पर एलडीए के दस्ते ने तीन साल पहले अपार्टमेंट के निर्माण पर रोक लगा दी थी।
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महानगर सेक्टर-ए में एकल आवासीय भूखंड संख्या सी-104 पर निर्माण के लिए एलडीए से 10 मार्च 2011 को नक्शा पास कराया गया था।

भवन निर्माण उपविधि के तहत एकल आवासीय भूखंड  पर ढाई मंजिल तक ही निर्माण किया जा सकता। इसके बाद भी यहां तीन मंजिल का निर्माण किया गया।

इस पर एलडीए ने 27 अगस्त 2011 को निर्माण कार्य बंद करवा दिया था और पुलिस को इसकी सूचना दी थी। उसके बाद अब बिल्डर ने दोबारा निर्माण शुरू कर दिया था।

एलडीए के अधिशासी अभियंता डीसी सचान ने बताया कि नक्शे के विपरीत निर्माण पर काम बंद कराया गया था। इसके बावजूद वहां दोबारा काम शुरू कर दिया गया था।

इस पर बिल्डिंग को सील कर दिया गया है। जिस भूखंड पर बहुमंजिला अपार्टमेंट बनाया जा रहा है वह एकल आवासीय है।

एलडीए सचिव एपी तिवारी अब खुद राजधानी में अवैध निर्माण की जांच करेंगे। एलडीए सचिव टेढ़ी पुलिया, कुर्सी रोड, रिंग रोड और इंजीनियरिंग कॉलेज रोड पर बनी रही इमारतों की औचक जांच करेंगे।
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इससे पहले उन्होंने क्षेत्रीय अधिशासी अभियंता डीसी सचान से उक्त क्षेत्रों में बन रही बिल्डिंगों की रिपोर्ट मांगी है।

उन्होंने बताया कि निरीक्षण में यह पता चल जाएगा कि अधिशासी अभियंता ने जो रिपोर्ट दी है वह कितनी सही है।

उन्होंने कहा कि वे लगातार शहर में निरीक्षण करेंगे।

अगर कहीं भी नक्शे के विपरीत निर्माण मिलेगा तो बिल्डर के साथ-साथ ही उस क्षेत्र के अभियंता के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

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