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विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर खेल: रजिस्टर्ड हैं सिर्फ 120, रोजगार का ठेका ले रहीं चार लाख एजेंसियां

Sun, 20 Sep 2026 08:36 AM IST
Bhupendra Singh सूरज शुक्ला, अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
सूरज शुक्ला, अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: Bhupendra Singh Updated Sun, 20 Sep 2026 08:36 AM IST
सार

विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर बड़ा खेल चल रहा है। यूपी में सिर्फ 120 एजेंसियां रजिस्टर्ड हैं, जबकि रोजगार दिलाने का ठेका चार लाख एजेंसियां ले रही हैं। इनके माध्यम से विदेश जाने वाले लोग वहां पर मुसीबत में फंस रहे हैं। आगे पढ़ें पूरी खबर...

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scam of promising overseas jobs 120 are registered yet four lakh agencies are taking contracts for employment
Job Scam (Demo) - फोटो : freepik

विस्तार

विदेश में नौकरी लगवाने के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा है। यूपी में चार लाख से अधिक ऐसी एजेंसियां हैं, जो रोजगार के नाम पर मोटी वसूली कर नागरिकों को विदेश भेज रही हैं। इन एजेंसियों के जरिये जाने वाले नागरिक वहां मुसीबत में फंस रहे हैं, क्योंकि ये एजेंसियां अवैध हैं और मंत्रालय से अधिकृत नहीं हैं। इसलिए रोजगार के लिए विदेश जाने वालों को सतर्कता बरतना बेहद जरूरी है। मंत्रालय इन अवैध एजेंसियों की तस्दीक कर रहा है, जिससे इन पर सख्त कार्रवाई हो सके।

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विदेश मंत्रालय का प्रोटेक्टर ऑफ इमीग्रेंट्स ऑफिस लखनऊ में है। रोजगार के लिए विदेश जाने वाले नागरिकों की पूरी प्रक्रिया यहीं से की जाती है। कार्यालय ने पिछले कुछ वर्षों में मिली शिकायतों व अन्य स्रोतों के आधार पर अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक यूपी में चार लाख से अधिक ऐसी अवैध एजेंसियां हैं, जो लोगों को रोजगार के नाम पर विदेश भेजती हैं। इस तरह से जाने वाले अधिकतर नागरिक वहां फंस जाते हैं। नौकरी मिलती नहीं है और वापसी भी मुश्किल हो जाती है। क्योंकि इनको टूरिस्ट वीजा पर भेजा जाता है।

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120 एजेंसियां हैं अधिकृत, इन्हीं के जरिये जाएं

प्रोटेक्टर ऑफ इमीग्रेंट्स ऑफिस लखनऊ के अधिकारी विश्वनाथ प्रताप सिंह ने बताया कि यूपी में 120 एजेंसियां ही मंत्रालय से पंजीकृत हैं। मतलब इन एजेंसियों के जरिये ही विदेश में नौकरी करने वाले नागरिकों को जाना चाहिए। इन एजेंसियों का पूरा डाटा मंत्रालय के पास है। ये मानक से अधिक न तो वसूली कर सकती हैं और न ही किसी तरह की धोखाधड़ी होने की गुंजाइश रहती है। इन एजेंसियों के जरिये जाने वाले नागरिक को आसानी से ट्रेस किया जा सकता है।

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ये है पूरी प्रक्रिया...

अधिकृत एजेंसियों के पास विदेशों में वैकेंसी का पूरा डाटा रहता है। वहां पर आवेदन करने के बाद एजेंसी आवेदक के दस्तावेजों की जांच-पड़ताल करती है। इंटरव्यू में यह भी देखा जाता है कि आवेदक संबंधित पोस्ट के लिए उचित है या नहीं। सब कुछ मानक के अनुरूप होने पर आवेदन किया जाता है। इसका डाटा सीधे विदेश मंत्रालय को जाता है। वहां से प्रोटेक्टर ऑफ इमीग्रेंट्स ऑफिस लखनऊ को आवेदक का डाटा भेजा जाता है। ऑफिस की तरफ से पूरा सत्यापन किया जाता है। उसके बाद इमीग्रेशन ओके किया जाता है।

एक कॉल पर लें जानकारी

विश्वनाथ प्रताप सिंह ने बताया कि जो भी नागरिक विदेश में नौकरी के इच्छुक हैं, वे ई-माईग्रेट पोर्टल पर जाकर अधिकृत एजेंसियों की लिस्ट देख सकते हैं। जहां से उचित हो, वहीं से आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कॉल पर जानकारी चाहिए तो इसके लिए 0522-2972717 पर कॉल भी कर सकते हैं। इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर 011-26885021 पर 24 घंटे सातों दिन जानकारी ली जा सकती है। वहीं helpdesk@emigate.gov.in पर ईमेल भी कर सकते हैं।

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