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72825 शिक्षक भर्ती बुरी फंसी, नई साइट भी डाउन

Tue, 08 Jul 2014 05:56 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, लखनऊ
ब्यूरो/अमर उजाला, लखनऊ Updated Tue, 08 Jul 2014 05:56 PM IST
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SC says, UP govt will have to complete teacher's recruitment till 31 august

प्राइमरी स्कूलों में 72,825 शिक्षकों की भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को फटकार लगाई है, पर सरकार चेतने के मूड में नहीं लग रही।

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सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को भर्ती प्रक्रिया 31 अगस्त तक किसी भी हाल में पूरी करने का हुक्म दिया है, पर शर्मनाक स्थिति यह है कि चार जुलाई को जारी हुई मेरिट लिस्ट अभी तक वेबसाइट पर ढंग से दिखाई नहीं पड़ी है।
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लाखों लोग दिन-रात अपना फॉर्म डाउनलोड करने के लिए परेशान हैं, पर यूपी सरकार चेतने के मूड में नहीं दिख रही।

बेसिक शिक्षा की साइट क्रैश करने के बाद सरकार ने जिस साइट पर मेरिट लिस्ट अपलोड करने को कहा था, वह साइट भी डाउन चल रही है।

यहां देखिए साइट, पर ये भी है डाउन

SC says, UP govt will have to complete teacher's recruitment till 31 august

अभ्यर्थी मेरिट देखने के लिए परेशान रहे। अब एससीईआरटी की वेबसाइट पर भी मेरिट डाली जाएगी। इस साइट का एड्रेस  http://scertup.in/ है।

फिलहाल आप इस आईपी एड्रेस (http://164.100.181.130/) पर जाकर तसल्ली रख सकते हैं, हालांकि कंप्यूटर आईडी जानने के लिए आपको जिस साइट पर जाना है, वह डाउन ही चल रही है।

प्रशासन के वादे के मुताबिक पांच बजे तक वेबसाइट पर मेरिट देख अपडेट हो जानी थी, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। वहीं सभी डायटों पर मेरिट का ब्यौरा एससीईआरटी मुहैया कराने जा रही है।

एससीईआरटी के निदेशक सर्वेंद्र विक्रम सिंह ने बताया था कि अब अभ्यर्थी संबंधित डायट को उपलब्ध कराई गई एक्सेल शीट पर ब्यौरे देख सकेंगे।

सरकार ने मांगी थी 12 हफ्ते की मोहलत

SC says, UP govt will have to complete teacher's recruitment till 31 august

यूपी में प्राइमरी स्कूलों में 72,825 शिक्षकों की भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को हर हाल में प्रक्रिया 31 अगस्त तक पूरी करने को कहा है।

अदालत ने साफ किया कि दिए गए समय में सरकार अगर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने में नाकाम रहती है तो उसे अवमानना का सामना करना पड़ेगा।

सर्वोच्च अदालत ने यह आदेश राज्य सरकार के उस आग्रह पर दिया जिसमें उसने भर्ती में लग रहे समय का हवाला देते हुए 12 हफ्तों की मोहलत मांगी थी।

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वेबसाइट का हाल अभी तक नहीं सुधरा

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जस्टिस एचएल दत्तू की पीठ ने साफ किया कि यूपी सरकार को प्रक्रिया पूरी करने के लिए आठ हफ्ते तक की मोहलत दी जा सकती है।

इससे ज्यादा समय राज्य सरकार को नहीं दिया जा सकता। हालांकि याचिकाकर्ता शिव कुमार पाठक की ओर से और समय दिए जाने का विरोध किया गया। तर्क दिया गया कि राज्य सरकार जान-बूझकर मामले में देरी कर रही है।

प्रशिक्षु शिक्षकों के चयन के लिए मेरिट जारी हुए सोमवार को चार दिन बीत गए पर बेसिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट का हाल नहीं सुधरा।

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