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संजय सिंह के लड़के को जाना पड़ सकता है जेल, याचिका खारिज

Wed, 22 Jul 2015 12:40 PM IST
Updated Wed, 22 Jul 2015 12:40 PM IST
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 sanjay singh son anant bikram singh may be go to jail

अमेठी राजघराने के मालिकाना हक को लेकर हुए विवाद में संजय सिंह के बेटे अनंत विक्रम को जेल जाना पड़ सकता है। उनकी जमानत याचिका खारिज हो गई है। भूपति भवन कांड में जेल में निरुद्ध भाजपा नेता अनंत विक्रम सिंह को कोर्ट से जमानत नहीं मिल पाई।

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मंगलवार को प्रभारी जिला जज/एडीजे प्रथम पीके सिंह ने अपराध गंभीर मानते हुए अनंत विक्रम सिंह की जमानत अर्जी खारिज कर दी। कोर्ट ने इसी मामले में जेल में निरुद्ध तीन सह अभियुक्तों की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है।
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अमेठी के भूपति भवन के सामने 14 सितंबर 2014 को हुए बवाल में सुरक्षा व्यवस्था में तैनात अमेठी कोतवाली के सिपाही विजय प्रताप मिश्र की गोली लगने से मौत हो गई थी। मंगलवार को प्रभारी जिला जज/एडीजे प्रथम पीके सिंह की कोर्ट में अनंत विक्रम सिंह समेत चार अभियुक्तों की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई।
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पुलिस ने पेश की क्रिमिनल हिस्ट्री

 sanjay singh son anant bikram singh may be go to jail

आरोपी अनंत विक्रम सिंह, अवधेश सिंह व वीरेंद्र बहादुर सिंह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजकिशोर सिंह और आरोपी विजय प्रताप उर्फ गल्लन की ओर से अधिवक्ता अरविंद सिंह राजा ने दलीलें पेश की जबकि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभारी डीजीसी क्रिमिनल तारकेश्वर सिंह ने बहस की।

प्रभारी जिला जज ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अनंत विक्रम सिंह के अपराध को गंभीर मानते हुए उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी। कोर्ट ने सह अभियुक्तों अवधेश सिंह, वीरेंद्र बहादुर सिंह व विजय प्रताप उर्फ गल्लन की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है।

भूपति भवन कांड में जमानत अर्जी पर सुनवाई से पहले पुलिस ने अनंत विक्रम सिंह की क्रिमिनल हिस्ट्री कोर्ट में दाखिल की। पुलिस की ओर से कोर्ट में दाखिल अनंत विक्रम सिंह की क्रिमिनल हिस्ट्री में उनके खिलाफ वर्ष 2014 में अमेठी कोतवाली में दो मुकदमे दर्ज होने का उल्लेख किया गया है। यह मुकदमा बलवा, हमला करने, व धमकाने से संबंधित है।

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