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नई व्यवस्था : अब देशभर में कहीं से भी ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण कराया जा सकेगा
Fri, 15 Mar 2019 12:40 PM IST
Amulya Rastogi
न्यूज डेस्क, अमर उजाला लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला लखनऊ
Published by: Amulya Rastogi
Updated Fri, 15 Mar 2019 12:40 PM IST
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सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने देश भर में अब ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) के नवीनीकरण के लिए आरटीओ से एनओसी लेने की व्यवस्था खत्म कर दी है।
इसे ऐसे समझिए... अगर आपने लखनऊ स्थित आरटीओ से डीएल बनवाया हो और किसी अन्य शहर में रह रहे हैं। इस दौरान आपके डीएल की वैधता खत्म हो गई है, तो आप उसी शहर के आरटीओ में इसका नवीनीकरण करा सकते हैं। इसके लिए आपको लखनऊ के आरटीओ से एनओसी नहीं लेनी होगी। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बीते दिनों यूपी के परिवहन विभाग को पत्र जारी करके नई व्यवस्था को जल्द लागू करने को कहा है।
एनओसी बिना बदलेगा डीएल पर दर्ज पता
परिवहन मंत्रालय के पत्र के मुताबिक अब डीएल पर दर्ज पता भी आसानी से बदला जा सकेगा। इसके लिए डीएल जारीकर्ता आरटीओ से एनओसी लेने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर एक ही राज्य के दूसरे शहर में आप शिफ्ट होते हैं और डीएल में पता बदलवाना चाहते हैं तो आपको उस शहर के आरटीओ में इसके लिए आवेदन देना होगा। मगर, राज्य बदलने की स्थिति में आपको डीएल पर पता परिवर्तन कराने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
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इसे ऐसे समझिए... अगर आपने लखनऊ स्थित आरटीओ से डीएल बनवाया हो और किसी अन्य शहर में रह रहे हैं। इस दौरान आपके डीएल की वैधता खत्म हो गई है, तो आप उसी शहर के आरटीओ में इसका नवीनीकरण करा सकते हैं। इसके लिए आपको लखनऊ के आरटीओ से एनओसी नहीं लेनी होगी। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बीते दिनों यूपी के परिवहन विभाग को पत्र जारी करके नई व्यवस्था को जल्द लागू करने को कहा है।
एनओसी बिना बदलेगा डीएल पर दर्ज पता
परिवहन मंत्रालय के पत्र के मुताबिक अब डीएल पर दर्ज पता भी आसानी से बदला जा सकेगा। इसके लिए डीएल जारीकर्ता आरटीओ से एनओसी लेने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर एक ही राज्य के दूसरे शहर में आप शिफ्ट होते हैं और डीएल में पता बदलवाना चाहते हैं तो आपको उस शहर के आरटीओ में इसके लिए आवेदन देना होगा। मगर, राज्य बदलने की स्थिति में आपको डीएल पर पता परिवर्तन कराने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
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जब ऑनलाइन आवेदन तो एनओसी क्यों
डीएल बनाने का कार्य सारथी-4 सॉफ्टवेयर पर होता है। परिवहन मंत्रालय के पत्र में कहा गया है कि डीएल के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है। लिहाजा डीएल नवीनीकरण और पता परिवर्तन के दौरान सारथी-4 सॉफ्टवेयर पर इसकी ऑनलाइन जांच की जाए। पूर्व में डीएल मैनुअल बनते थे, इसलिए नवीनीकरण व पता परिवर्तन के लिए एनओसी का प्रावधान था।
आंध्र प्रदेश, तेलंगाना व मध्य प्रदेश यह नहीं सुविधा
तीन राज्यों आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और मध्य प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का काम सारथी-4 सॉफ्टवेयर पर नहीं होता है। नतीजतन इन राज्यों में बने डीएल का ब्यौरा नेशनल रजिस्टर में दर्ज नहीं हो पाता है। ऐसे में लखनऊ समेत देश के किसी भी अन्य आरटीओ में बने डीएल का नवीनीकरण कराने के लिए आवेदक को वहां से एनओसी लेनी पड़ेगी, जहां से डीएल बना होगा।
यूपी परिवहन विभाग के आयुक्त धीरज साहू कि ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण व पता परिवर्तन में एनओसी की अनिवार्यता खत्म करने की प्रक्रिया चल रही है। जल्द ही इस बाबत सभी आरटीओ को सरकुलर जारी किया जाएगा।
आंध्र प्रदेश, तेलंगाना व मध्य प्रदेश यह नहीं सुविधा
तीन राज्यों आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और मध्य प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का काम सारथी-4 सॉफ्टवेयर पर नहीं होता है। नतीजतन इन राज्यों में बने डीएल का ब्यौरा नेशनल रजिस्टर में दर्ज नहीं हो पाता है। ऐसे में लखनऊ समेत देश के किसी भी अन्य आरटीओ में बने डीएल का नवीनीकरण कराने के लिए आवेदक को वहां से एनओसी लेनी पड़ेगी, जहां से डीएल बना होगा।
यूपी परिवहन विभाग के आयुक्त धीरज साहू कि ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण व पता परिवर्तन में एनओसी की अनिवार्यता खत्म करने की प्रक्रिया चल रही है। जल्द ही इस बाबत सभी आरटीओ को सरकुलर जारी किया जाएगा।