{"_id":"5a05628f4f1c1b97678ba78b","slug":"registration-of-new-bike-car-in-three-days","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"तीन दिन में नई बाइक-कार का रजिस्ट्रेशन, नहीं लगाने होंगे आरटीओ के चक्कर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
तीन दिन में नई बाइक-कार का रजिस्ट्रेशन, नहीं लगाने होंगे आरटीओ के चक्कर
नरेश शर्मा/अमर उजाला, लखनऊ
Updated Fri, 10 Nov 2017 01:56 PM IST
विज्ञापन
डेमो
- फोटो : amarujala
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
लखनऊ में कार और बाइक का संभागीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) अब तीन दिन में रजिस्ट्रेशन करेंगे। इससे न तो डीलरों को आरटीओ के चक्कर लगाने होंगे और न ही वाहन मालिक को कार्यालय में भटकना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के बाद वाहन मालिक चाहे तो खुद ही सर्टिफिकेट परिवहन विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकता है।
विज्ञापन
ट्रायल के आधार पर इसे लखनऊ से शुरू करने की योजना है। नई व्यवस्था पखवारे भर में लागू हो जाएगी। दस्तावेज स्कैनिंग सिस्टम लागू होने से डीलरों एवं वाहन मालिकों को नई बाइक एवं कार का तीन दिन में रजिस्ट्रेशन हासिल हो जाएगा। परिवहन विभाग ने लखनऊ स्थित ट्रांसपोर्ट नगर के आरटीओ ऑफिस एवं देवा रोड स्थित सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय में यह व्यवस्था लागू करने की तैयारी पूरी कर ली है।
विज्ञापन
इसके लिए डीलरों को बाइक, कार बेचने के बाद उसी दिन दस्तावेज परिवहन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने होंगे, जिसमें फार्म-20, फार्म-21, सेल इन्वाइस, इंश्योरेंस के दस्तावेज शामिल हैं। इसके दूसरे दिन आरटीओ वाहन रजिस्ट्रेशन का अनुमोदन देंगे। वाहन का रजिस्ट्रेशन होने के बाद सर्टिफिकेट वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा।
विज्ञापन
इनके बारे में भी जानिए
डेमो
- फोटो : डेमो
इन्हें जानिए
फार्म-20: वाहन मालिक द्वारा इस फार्म पर खरीदे गए वाहन का रजिस्ट्रेशन करने का आवेदन किया जाता है।
फार्म 21: डीलर्स द्वारा इस फार्म पर बेचे गए वाहन का विवरण देकर एक प्रमाणपत्र जारी करना पड़ता है।
प्रदेश के 15 में परिवहन कार्यालयों में वाहन सॉफ्टवेयर-4 सिस्टम लागू करके काम किया जा रहा है। अब लखनऊ में भी 10 दिन में होने वाला रजिस्ट्रेशन तीन दिन में हो सकेगा। - संजय नाथ झा, सीनियर एआरटीओ (आईटी सेल), परिवहन विभाग मुख्यालय
फार्म-20: वाहन मालिक द्वारा इस फार्म पर खरीदे गए वाहन का रजिस्ट्रेशन करने का आवेदन किया जाता है।
फार्म 21: डीलर्स द्वारा इस फार्म पर बेचे गए वाहन का विवरण देकर एक प्रमाणपत्र जारी करना पड़ता है।
प्रदेश के 15 में परिवहन कार्यालयों में वाहन सॉफ्टवेयर-4 सिस्टम लागू करके काम किया जा रहा है। अब लखनऊ में भी 10 दिन में होने वाला रजिस्ट्रेशन तीन दिन में हो सकेगा। - संजय नाथ झा, सीनियर एआरटीओ (आईटी सेल), परिवहन विभाग मुख्यालय