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अब 31 मार्च तक मान्य होंगे पुराने राशन कार्ड
ज्ञान सक्सेना/लखनऊ
Updated Wed, 18 Dec 2013 02:17 AM IST
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नए राशन कार्ड बनवाने का अभियान शुरुआती दौर में ही लेटलतीफी का शिकार हो गया है। एक साल बाद भी आवेदकों की डाटा फीडिंग आपूर्ति विभाग नहीं कर पाया है।
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इसी के फेर में एक बार फिर 31 दिसंबर को समाप्त हो रही पुराने राशन कार्ड की वैधता 31 मार्च 2014 तक बढ़ा दी गई है।
नए राशन कार्ड न बन पाने की स्थिति में जिला पूर्ति अधिकारी की तरफ से वर्तमान में संचालित राशनकार्डों की वैधता को तीन माह और बढ़ाने संबंधी पत्र एडीएम आपूर्ति के माध्यम से जिलाधिकारी को भेजा गया था।
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जिलाधिकारी की संस्तुति पर आपूर्ति विभाग ने जिले के करीब तीन लाख एपीएल, बीपीएल व अन्त्योदय कार्डों की वैधता अवधि को बढ़ाने संबंधी निर्देश जारी किया।
इस बीच तीन बार पहले ही राशन कार्डों की वैधता अवधि को डीएसओ के अनुरोध पर तीन तीन माह के लिए बढ़ाया जा चुका है।
नए आवेदकों की डाटा फीडिंग उपलब्ध न हो पाने के कारण ही विभाग न तो अभी तक नए बनने वाले राशन कार्डों की प्रिटिंग और न ही इसमें दर्ज होने वाली सूचनाओं के बारे में कोई अंतिम निर्णय कर पाया है।
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नया राशन कार्ड बनवाने के भरे हुए आवेदन पत्रों के सत्यापन की बात तो दूर शहर के तीस फीसदी इलाकों में अभी तक आवेदन फार्मों का वितरण ही पूरा नहीं हो पाया है।
एडीएम आपूर्ति ओपी राय का कहना है कि कार्डधारियों को राशन दुकानों से सस्ती दर के अनाज वितरण में किसी भी तरह की कोई परेशानी आड़े न आने देने के लिए ही इस माह 31 दिसंबर को खत्म हो रही पुराने राशन कार्डों की वैधता अवधि को बढ़वाया गया है।