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Lucknow News: दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष की कैद
Fri, 19 Jun 2026 02:32 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
Updated Fri, 19 Jun 2026 02:32 AM IST
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लखनऊ। पाॅक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश कुमार प्रशांत ने किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी अमरजीत को दोषी ठहराया है। उसे 20 वर्ष की कैद और 30 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई। कोर्ट ने जिला विधिक सेवा को जुर्माने की राशि पीड़िता के पुनर्वास के लिए देने का आदेश दिया।
अभियोजन के अनुसार, पीड़िता के पिता ने 19 अगस्त 2022 को गोमतीनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वादी दिहाड़ी मजदूर है और गोमतीनगर में किराये पर रहता है। आरोपी अमरजीत ने करीब छह माह पहले 14 वर्षीय नाबालिग पुत्री को जानमाल की धमकी दी। उसने दुष्कर्म किया और धमकी दी कि बताने पर पिता व भाई की हत्या कर देगा। डर के कारण पीड़िता खामोश रही। दुष्कर्म के कारण पीड़िता पांच महीने की गर्भवती हो गई थी। इसके बाद अमरजीत घर छोड़कर भाग गया था।
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अभियोजन के अनुसार, पीड़िता के पिता ने 19 अगस्त 2022 को गोमतीनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वादी दिहाड़ी मजदूर है और गोमतीनगर में किराये पर रहता है। आरोपी अमरजीत ने करीब छह माह पहले 14 वर्षीय नाबालिग पुत्री को जानमाल की धमकी दी। उसने दुष्कर्म किया और धमकी दी कि बताने पर पिता व भाई की हत्या कर देगा। डर के कारण पीड़िता खामोश रही। दुष्कर्म के कारण पीड़िता पांच महीने की गर्भवती हो गई थी। इसके बाद अमरजीत घर छोड़कर भाग गया था।
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