फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Rapist got life inprisonment in rape with six years old girl.

रायबरेली: छह साल की बच्ची से दुष्कर्म मामले में 10 दिन में सुनवाई पूरी, दोषी को उम्रकैद

Thu, 17 Oct 2019 10:49 AM IST
ishwar ashish न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रायबरेली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रायबरेली Published by: ishwar ashish Updated Thu, 17 Oct 2019 10:49 AM IST
विज्ञापन
Rapist got life inprisonment in rape with six years old girl.
- फोटो : अमर उजाला

रायबरेली जिले के हरचंदपुर थाना क्षेत्र में करीब एक माह पहले छह साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले को कोर्ट ने बुधवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 22 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला बुधवार को पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विजय पाल ने महज 10 दिनों की सुनाई के बाद सुनाया। 

विज्ञापन


पीड़िता के पिता के अनुसार बीते 17 सितंबर को उसकी छह साल की बेटी के साथ पड़ोसी राममिलन लोध उर्फ पुल्ली ने दुष्कर्म किया था। कोर्ट ने दोषी को सजा सुनाते हुए जुर्माने की राशि में से 12 हजार रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया है। 
विज्ञापन


छह दिन में पूरी हुई थी विवेचना

मामले में रिपोर्ट दर्ज होने के छह दिनों में ही विवेचना पूरी कर ली गई। विवेचक सीओ महराजगंज विनीत सिंह ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जांच पूरी कर आरोपी के खिलाफ 23 सितंबर को चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। 
विज्ञापन
विज्ञापन


कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ 26 सितंबर को आरोप निर्धारित करते हुए 28 सितंबर से गवाही की प्रक्रिया शुरू कराई थी। 

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed