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Raebareli : अमाया रेस्टोरेंट के मालिक समेत छह पर मुकदमा, कचरी, पनीर, सॉस, बर्फी और मावा में मिले खतरनाक तत्व
Wed, 30 Nov 2022 10:48 PM IST
पंकज श्रीवास्तव
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रायबरेली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रायबरेली
Published by: पंकज श्रीवास्तव
Updated Wed, 30 Nov 2022 10:48 PM IST
सार
सहायक खाद्य आयुक्त, द्वितीय अजीत कुमार राय ने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने पिछले साल मार्च से अक्तूबर माह के बीच रंगीन कचरी, पनीर, सॉस, बर्फी और मावे आदि के नमूने सील कर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे थे।
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खाद्य पदार्थ मिलावट (सांकेतिक)
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विस्तार
मेरठ की विधि विश्लेषक प्रयोगशाला की जांच में कचरी, पनीर, सॉस, बर्फी और मावे में सेहत के लिए खतरनाक तत्व मिलने के बाद अमाया रेस्टोरेंट और राजधानी स्वीट्स के मालिक समेत छह व्यापारियों पर मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। खाद्य आयुक्त ने इन सभी पर एसीजेएम कोर्ट में मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
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सहायक खाद्य आयुक्त, द्वितीय अजीत कुमार राय ने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने पिछले साल मार्च से अक्तूबर माह के बीच रंगीन कचरी, पनीर, सॉस, बर्फी और मावे आदि के नमूने सील कर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे थे। विधि विश्लेषक प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट आई तो सभी खाद्य पदार्थों में सेहत के लिए खतरनाक तत्व मिले। कचरी में सिंथेटिक कलर तो पनीर व मावे में ऑयल मिला। बर्फी में चांदी वर्क की जगह एल्युमीनियम वर्क का प्रयोग पाया गया। रिपोर्ट आने के बाद नोटिस देकर कारोबारियों से जवाब मांगा गया।
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जवाब आने के बाद अमाया रेस्टोरेंट के संचालक राकेश गुप्ता, सलोन के राजधानी स्वीट्स के संचालक इंदर सिंह, बरकत इंटरप्राइजेज के संचालक सरफराज अहमद, रंगीन कचरी के विक्रेता इंदिरा नगर निवासी प्रणव शुक्ला व घंटाघर निवासी गिरीश गुप्ता और बालाजी स्वीट्स थुलवासा के संचालक शिवबहादुर पर मुकदमा के आदेश दिए हैं।
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कारोबारियों पर हो सकती छह माह तक की सजा
एफएसडीए के सहायक खाद्य आयुक्त द्वितीय अजीत कुमार राय ने बताया कि खाद्य पदार्थों के नमूने जांच में असुरक्षित होने पर एसीजेएम कोर्ट में मुकदमे दर्ज कराया जाता है। अधिकतम छह माह तक की सजा, दो हजार रुपये तक जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।