Hindi News
›
Uttar Pradesh
›
Lucknow News
›
Raebareli: Case against six including the owner of Amaya restaurant, dangerous ingredients found in Kachari, P
{"_id":"63879058c4fb814dba2c35ee","slug":"raebareli-case-against-six-including-the-owner-of-amaya-restaurant-dangerous-ingredients-found-in-kachari-p","type":"story","status":"publish","title_hn":"Raebareli : अमाया रेस्टोरेंट के मालिक समेत छह पर मुकदमा, कचरी, पनीर, सॉस, बर्फी और मावा में मिले खतरनाक तत्व","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Raebareli : अमाया रेस्टोरेंट के मालिक समेत छह पर मुकदमा, कचरी, पनीर, सॉस, बर्फी और मावा में मिले खतरनाक तत्व
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रायबरेली
Published by: पंकज श्रीवास्तव
Updated Wed, 30 Nov 2022 10:48 PM IST
सार
लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फॉलो करें
सहायक खाद्य आयुक्त, द्वितीय अजीत कुमार राय ने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने पिछले साल मार्च से अक्तूबर माह के बीच रंगीन कचरी, पनीर, सॉस, बर्फी और मावे आदि के नमूने सील कर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे थे।
मेरठ की विधि विश्लेषक प्रयोगशाला की जांच में कचरी, पनीर, सॉस, बर्फी और मावे में सेहत के लिए खतरनाक तत्व मिलने के बाद अमाया रेस्टोरेंट और राजधानी स्वीट्स के मालिक समेत छह व्यापारियों पर मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। खाद्य आयुक्त ने इन सभी पर एसीजेएम कोर्ट में मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
सहायक खाद्य आयुक्त, द्वितीय अजीत कुमार राय ने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने पिछले साल मार्च से अक्तूबर माह के बीच रंगीन कचरी, पनीर, सॉस, बर्फी और मावे आदि के नमूने सील कर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे थे। विधि विश्लेषक प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट आई तो सभी खाद्य पदार्थों में सेहत के लिए खतरनाक तत्व मिले। कचरी में सिंथेटिक कलर तो पनीर व मावे में ऑयल मिला। बर्फी में चांदी वर्क की जगह एल्युमीनियम वर्क का प्रयोग पाया गया। रिपोर्ट आने के बाद नोटिस देकर कारोबारियों से जवाब मांगा गया।
जवाब आने के बाद अमाया रेस्टोरेंट के संचालक राकेश गुप्ता, सलोन के राजधानी स्वीट्स के संचालक इंदर सिंह, बरकत इंटरप्राइजेज के संचालक सरफराज अहमद, रंगीन कचरी के विक्रेता इंदिरा नगर निवासी प्रणव शुक्ला व घंटाघर निवासी गिरीश गुप्ता और बालाजी स्वीट्स थुलवासा के संचालक शिवबहादुर पर मुकदमा के आदेश दिए हैं।
कारोबारियों पर हो सकती छह माह तक की सजा
एफएसडीए के सहायक खाद्य आयुक्त द्वितीय अजीत कुमार राय ने बताया कि खाद्य पदार्थों के नमूने जांच में असुरक्षित होने पर एसीजेएम कोर्ट में मुकदमे दर्ज कराया जाता है। अधिकतम छह माह तक की सजा, दो हजार रुपये तक जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।
विज्ञापन
विज्ञापन
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे| Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.
विज्ञापन
विज्ञापन
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।