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Lucknow News: दहेज हत्या में पति, जेठ और सास को 10 साल की सजा
Tue, 10 Oct 2023 12:57 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
Updated Tue, 10 Oct 2023 12:57 AM IST
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रायबरेली। दहेज के लिए विवाहिता की हत्या करने के आरोपी पति, जेठ और सास को दोषी करार देते हुए कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई गई। सभी पर 15-15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
नसीराबाद क्षेत्र के पूरे भैरव गांव निवासी संतोष कुमार का विवाह तीन मई 2018 को अमेठी जिले के फुरसतगंज क्षेत्र के ग्राम तिनेरा निवासी रामसमुझ की पुत्री साधना के साथ हुआ था। विवाह के एक साल पूरे होने से पहले 29 अप्रैल 2019 को विवाहिता का शव संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे में लटका मिला। ससुराल वालों ने घटना को आत्महत्या बताया।
सूचना पर पहुंचे मायकेवालों ने दहेज हत्या का आरोप लगाया। मृतका की माता मीरावती ने साधना के पति संतोष, जेठ मोनू और सास कलावती के खिलाफ केस दर्ज कराया। पुलिस ने विवेचना कर तीनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में पेश की। सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय के अपर जिला जज राकेश तिवारी ने की। शासकीय अधिवक्ता अलका वाजपेयी ने सात गवाह पेश किए। दोषी सिद्ध होने पर कोर्ट ने मृतका के पति, जेठ व सास को सजा सुनाई।
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नसीराबाद क्षेत्र के पूरे भैरव गांव निवासी संतोष कुमार का विवाह तीन मई 2018 को अमेठी जिले के फुरसतगंज क्षेत्र के ग्राम तिनेरा निवासी रामसमुझ की पुत्री साधना के साथ हुआ था। विवाह के एक साल पूरे होने से पहले 29 अप्रैल 2019 को विवाहिता का शव संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे में लटका मिला। ससुराल वालों ने घटना को आत्महत्या बताया।
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सूचना पर पहुंचे मायकेवालों ने दहेज हत्या का आरोप लगाया। मृतका की माता मीरावती ने साधना के पति संतोष, जेठ मोनू और सास कलावती के खिलाफ केस दर्ज कराया। पुलिस ने विवेचना कर तीनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में पेश की। सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय के अपर जिला जज राकेश तिवारी ने की। शासकीय अधिवक्ता अलका वाजपेयी ने सात गवाह पेश किए। दोषी सिद्ध होने पर कोर्ट ने मृतका के पति, जेठ व सास को सजा सुनाई।
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