{"_id":"67b62dedb54a2c4eb40d6ee7","slug":"punishment-given-to-those-who-assaulted-and-threatened-shravasti-news-c-104-1-srv1002-109546-2025-02-20","type":"story","status":"publish","title_hn":"Lucknow News: मारपीट व धमकी देने वालों को सुनाई सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Lucknow News: मारपीट व धमकी देने वालों को सुनाई सजा
Thu, 20 Feb 2025 12:45 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
Updated Thu, 20 Feb 2025 12:45 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
श्रावस्ती। गिलौला पुलिस ने 33 वर्ष पूर्व मारपीट व जान से मारने की धमकी देने के आरोप में भिंगुरी निवासी राधेश्याम उर्फ वेदप्रकाश मिश्रा व नंद कुमार को गिरफ्तार किया था। जो बाद में जमानत पर बाहर आ गए थे। बुधवार को सिविल जज प्रवर खंड देवर्षि देव कुमार ने मामले की सुनवाई करते हुए दोषियों को एक-एक वर्ष का कारावास व प्रत्येक को 1,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
दो अलग-अलग मामलों में दोषी पर जुर्माना
श्रावस्ती। सिरसिया पुलिस ने 21 वर्ष पूर्व 12 बोर तमंचा व कारतूस के साथ भिनगा कोतवाली क्षेत्र के ग्राम लालपुर महरी के मजरा लोनियनपुरवा निवासी गोपी लोनिया को गिरफ्तार किया था। जो बाद में जमानत पर बाहर आया था।
बुधवार को सिविल जज प्रवर खंड देवर्षि देव कुमार मामले में आरोपी को जेल में बिताई अवधि की कैद व 1,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया। वहीं पुलिस ने गोपी लोनिया को चोरी की योजना बनाते गिरफ्तार किया था। वह भी बाद में जमानत पर बाहर आया था। इस मामले में सिविल जज प्रवर खंड ने भी जेल में बिताई अवधि की कैद व 1,500 रुपये के जुर्माने से दंडित किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
दो अलग-अलग मामलों में दोषी पर जुर्माना
श्रावस्ती। सिरसिया पुलिस ने 21 वर्ष पूर्व 12 बोर तमंचा व कारतूस के साथ भिनगा कोतवाली क्षेत्र के ग्राम लालपुर महरी के मजरा लोनियनपुरवा निवासी गोपी लोनिया को गिरफ्तार किया था। जो बाद में जमानत पर बाहर आया था।
विज्ञापन
बुधवार को सिविल जज प्रवर खंड देवर्षि देव कुमार मामले में आरोपी को जेल में बिताई अवधि की कैद व 1,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया। वहीं पुलिस ने गोपी लोनिया को चोरी की योजना बनाते गिरफ्तार किया था। वह भी बाद में जमानत पर बाहर आया था। इस मामले में सिविल जज प्रवर खंड ने भी जेल में बिताई अवधि की कैद व 1,500 रुपये के जुर्माने से दंडित किया।
विज्ञापन