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Lucknow News: अवैध रूप से स्कूल चलाने वाले की जनहित याचिका खारिज

Sat, 18 Jan 2025 01:50 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 18 Jan 2025 01:50 AM IST
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Public interest litigation of a person running a school illegally dismissed
लखनऊ। बालागंज सदर तहसील की रेलवे काॅलोनी के पार्क में अवैध कब्जे को लेकर दाखिल जनहित याचिका को उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने खारिज कर दिया है।
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सुनवाई के दौरान लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि याचिका दाखिल करने वाले स्वयं अवैध रूप से पटेल आदर्श इंटर कॉलेज चला रहे हैं। इस संबंध में उन्हें नोटिस भी जारी किया जा चुका है। अदालत ने कहा कि जनहित याचिका सुने जाने योग्य नहीं है। मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने सूरत सिंह की जनहित याचिका पर शुक्रवार को यह आदेश सुनाया। याचिका में कहा गया कि पार्क में अवैध कब्जा किया गया है। संबंधित अधिकारियों से शिकायत की गई, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई है।
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