फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   projects of companies who sign mou in investers summit will began soon

इन्वेस्टर्स समिट में एमओयू करने वाली कंपनियों के अटके प्रोजेक्ट जल्द होंगे चालू

Fri, 07 Jun 2019 01:13 AM IST
Amulya Rastogi न्यूज डेस्क, अमर उजाला लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला लखनऊ Published by: Amulya Rastogi Updated Fri, 07 Jun 2019 01:13 AM IST
विज्ञापन
projects of companies who sign mou in investers summit will began soon
यूपी इन्वेस्टर्स समिट - फोटो : amar ujala
राज्य सरकार पर्यटन नीति 2018 की नई नियमावली बनाएगी। जिससे निवेशकों को सब्सिडी व अन्य सुविधाएं दी जा सकेंगी। इसके अभाव में इन्वेस्टर्स समिट में एमओयू करने वाली कंपनियों के प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। पर्यटन विभाग जल्द ही नियमावली कैबिनेट में पेश करेगा। 
विज्ञापन


पर्यटन विभाग ने इन्वेस्टर्स समिट से पहले पर्यटन नीति 2018 लागू की थी। इसमें रामायण सर्किट, ब्रज सर्किट, बुद्ध सर्किट, वाइल्ड लाइफ एवं इको टूरिज्म सर्किट, बुंदेलखंड सर्किट, महाभारत सर्किट, शक्तिपीठ सर्किट, आध्यात्मिक सर्किट, सूफी-कबीर सर्किट व जैन सर्किट में होटल, रिसोर्ट व थीम पार्क बनाने और वेलनेस टूरिज्म व एडवेंचर्स टूरिज्म स्पोर्ट्स यूनिट खोलने पर सब्सिडी व अन्य सुविधाएं देने की योजना है। इस नीति में यूनिट की लागत का 30 प्रतिशत तक सब्सिडी देने के अलावा बिजली कनेक्शन में प्राथमिकता, औद्योगिक क्षेत्र में होटल खोलने की अनुमति और नगर निकाय के करों में छूट सहित अन्य रियायतें देने का प्रावधान है।
विज्ञापन

फरवरी 2018 में हुई इन्वेस्टर्स समिट में देश व प्रदेश की 58 कंपनियों ने पर्यटन के क्षेत्र में निवेश के लिए एमओयू किया था। इनमें से करीब 15 से ज्यादा कंपनियों ने प्रोजेक्ट पेश कर दिए हैं, लेकिन नीति के अनुसार रियायत व सुविधाएं नहीं मिलने से प्रोजेक्ट कागजों तक सीमित हैं। जबकि सरकार ने निवेशकों को नीति के अनुसार सब्सिडी व सुविधाएं देने के लिए 70 करोड़ का बजट भी मंजूर कर दिया है।

दरसअल, विभाग ने नीति तो 2018 में बनाई थी, लेकिन निवेशकों को नीति में दी गई सुविधाएं व सब्सिडी कैसे दी जाएगी, इसके लिए अभी तक नियमावली नहीं बनाई है। विभाग ने अब नियमावली बनाना शुरू किया है। इसमें निवेशकों को सब्सिडी व सुविधाओं के लिए आवेदन कैसे और कहां करना है, आवेदन का निस्तारण कितने दिन में होगा सहित अन्य मुद्दों पर नियम बनाए जा रहे हैं। विभाग के अधिकारी बताते हैं कि जल्द ही नियमावली को कैबिनेट में पेश कर पारित कराया जाएगा। 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed