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आरटीई : प्रवेश लेकर गरीब बच्चों को निकाल नहीं सकेंगे निजी स्कूल, कड़ाई से रोक लगाने का दिया गया निर्देश
Mon, 29 Jan 2024 11:02 AM IST
ishwar ashish
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
Published by: ishwar ashish
Updated Mon, 29 Jan 2024 11:02 AM IST
सार
निजी स्कूलों में गरीब बच्चों को दाखिले के बाद निकाल देने के मामले का संज्ञान लेते हुए प्रमुख सचिव ने जिला स्तरीय कमेटी के गठन का निर्देश दिया है। प्रमुख सचिव ने कड़ाई से इस पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं।
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
उत्तर प्रदेश में नए सत्र में निजी स्कूलों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत गरीब बच्चों के दाखिले के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। वहीं शासन ने पिछले सत्र में कुछ स्कूलों के दाखिले लेने के बाद बच्चों को निकाल देने के मामले का संज्ञान लेते हुए इसको रोकने के लिए जिला स्तरीय कमेटी के गठन के निर्देश दिए हैं। ताकि नए सत्र में इस तरह की गड़बड़ी को रोका जा सके।
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हाल में हुई बैठक में प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा डॉ. एमकेएस सुंदरम के संज्ञान में यह मामला लाया गया। उन्होंने कहा कि इस पर कड़ाई से रोक लगाई जाए। कोई भी प्रवेश लेने के बाद अपनी पढ़ाई हर हाल में पूरी करे। इसके लिए जिला स्तर पर कमेटी का गठन किया जाए। इसमें प्रशासनिक अधिकारी को भी रखा जा सकता है। उन्होंने महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा से इस पर आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए हैं।
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वहीं प्रमुख सचिव ने यह भी निर्देश दिया है कि पोर्टल पर प्राइवेट स्कूलों की सीटों का कक्षावार व आरटीई में प्रवेश पाने वाले बच्चों का ब्योरा जारी किया जाए। बता दें कि नए सत्र में आरटीई के तहत प्रवेश के लिए 20 जनवरी से शुरू हुई आवेदन प्रक्रिया 18 फरवरी तक चलेगी।