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किराये के भवन या भूमि पर भी मिलेगी स्कूल की मान्यता, शासनादेश जारी

Wed, 01 Jul 2020 12:18 PM IST
ishwar ashish न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Published by: ishwar ashish Updated Wed, 01 Jul 2020 12:18 PM IST
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private schools will allowed to open on rental land.
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला
प्रदेश में अब किराए की जमीन पर भी निजी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने के लिए मान्यता मिल सकेगी। मान्यता के आवेदन शुल्क और सुरक्षित कोष की राशि को भी घटाया गया है। अब प्राथमिक स्कूल की मान्यता के लिए आवेदन शुल्क 10 हजार की जगह 5 हजार और उच्च प्राथमिक स्कूल के लिए 15 हजार रुपये की जगह 10 हजार रुपये देने होंगे।
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सुरक्षित कोष प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए एक समान 25 हजार रुपये निर्धारित किया है। बेसिक शिक्षा विभाग ने मंगलवार को स्कूलों की मान्यता के नियमों में बदलाव करते हुए शासनादेश जारी किया है। अब तक निजी भवन होने पर ही प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय की मान्यता दी जाती थी।
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विभाग का मानना है कि बहुत सी सोसाइटी के पास अपना भवन या भूमि नहीं होने के कारण उन्हें मान्यता मिलने में परेशानी हो रही थी। विभाग ने नए नियमों के तहत सोसाइटी के पास अपना निजी भवन नहीं होने कम से कम 25 वर्ष की लीज पर लिए गए भवन या भूमि पर मान्यता देने का निर्णय किया है। बशर्ते लीज पर ली गई भूमि अविवादित हो और भवन जर्जर नहीं हो।
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