72,825 टीचर्स भर्ती: ‘क्या दोबारा भरना होगा फॉर्म’
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में 72,825 टीचरों की भर्ती की काउंसिलिंग निरस्त किए जाने से अभ्यर्थी पसोपेश में हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में आदेश तो जारी कर दिया है पर शासन की ओर से कोई निर्देश नहीं आया है।
जानकारी के लिए शुक्रवार को अमर उजाला कानपुर कार्यालय में कई आवेदकों के फोन आए। हालांकि शहर में कुछ 12 पद हैं, जिसमें आठ फुल हो चुके हैं। अधिकतर आवेदकों ने पूछा क्या दोबारा फार्म दोबारा भरना पडे़गा।
कितनी सीटें आरक्षित-अनारक्षित कैटेगरी की हैं। काउंसिलिंग कब से शुरू होगी। विशेष आरक्षित श्रेणी क्या है। नंबर का वेटेज मिलेगा या नहीं।
इस संबंध में डायट प्रधानाचार्य केके ओझा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद तय हो गया है कि अनारक्षित कैटेगरी में 70 फीसदी और आरक्षित कैटेगरी में 65 फीसदी तक अंक पाने वाले को मौका मिलेगा।
...तो रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म
हालांकि इसका लिखित आदेश आना अभी बाकी है। ओझा ने कहा कि अगर किसी का इससे कम अंक में हो गया है तो उनके फार्म रिजेक्ट कर दिए जाएंगे।
आरक्षित में सभी कैटेगरी जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, विशेष आरक्षित कैटेगरी को शामिल किया गया है। विशेष कैटेगरी को वेटेज मिलेगा या नहीं इसके लिए कोई लिखित आदेश नहीं आया है।
नगर में परिषदीय स्कूलों में 12 पद हैं। इसमें छह जनरल और छह रिजर्व कैटेगरी के हैं। अभी तक आठ पदों को भर लिया गया है।
इसमें जनरल पद पर 128 अंक और रिजर्व कैटेगरी में 121 अंक पाने वालों की काउंसलिंग की गई है। ओझा ने कहा कि नगर में तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आधार पर ही काउंसलिंग हुई है।