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CAA के दौरान हुई हिंसा व आगजनी के मामले में वसूली के लिए सदफ जफर व एसआर दारापुरी के घर दबिश
Sun, 05 Jul 2020 05:09 PM IST
ishwar ashish
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
Published by: ishwar ashish
Updated Sun, 05 Jul 2020 05:09 PM IST
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एसआर दारापुरी व सदफ जहर (फाइल फोटो)
- फोटो : अमर उजाला
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नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में हुई हिंसा और आगजनी के मामले में हर्जाना वसूलने के लिए सदर तहसील की टीम ने कांग्रेस नेता सदफ जफर और पूर्व आईपीएस अधिकारी एसआर दारापुरी व वसीम के घर पर दबिश दी।
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अधिकारियों ने बताया कि गत वर्ष दिसम्बर माह में हुई हिंसा और आगजनी में हुए नुकसान की भरपाई के लिए तीनों को 15 दिन पूर्व नोटिस दिया जा चुका है। इसी के अनुपालन में हर्जाने की वसूली के लिए टीमें गई थीं।
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कांग्रेस नेता सदफ जफर के गोमती नगर स्थित आवास पर नायब तहसीलदार काकोरी महिमा मिश्रा टीम के साथ पहुंचीं। घर पर सिर्फ बच्चे मिले। एसडीएम सदर किंशुक श्रीवास्तव ने बताया कि टीम ने घर पर मौजूद सदस्यों को नोटिस के बारे में मौखिक जानकारी देते हुए ताकीद की कि हर्जाना न चुकाने पर कुर्की की कार्रवाई होगी।
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एक अन्य टीम ने पूर्व आईपीएस एसआर दारापुरी के सेक्टर-18 व एक अन्य आरोपी वसीम पुत्र सलीम के इंदिरानगर सेक्टर-ए स्थित आवास पर पहुंचकर एडीएम सिटी पूर्वी कोर्ट से जारी 64.37 लाख की आरसी की वसूली तत्काल कराने को चेताया। अब तक प्रशासन चार आरोपियों की सम्पत्तियां कुर्क करने के साथ एक आरोपी की गिरफ्तारी कर चुका है।