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राम नाइक के खिलाफ हाईकोर्ट में PIL

Thu, 17 Jul 2014 09:09 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, लखनऊ
ब्यूरो/अमर उजाला, लखनऊ Updated Thu, 17 Jul 2014 09:09 AM IST
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PIL filled against Ram naik

सूबे के नवनियुक्त राज्यपाल राम नाइक की नियुक्ति को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) बुधवार को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में दायर की गई है।

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इसपर 18 जुलाई को सुनवाई संभावित है। यह पीआईएल स्थानीय अधिवक्ता अशोक पांडेय ने दायर की है।

पढ़ें- जानिए, क्या है यूपी के गवर्नर राम नाइक का प्लान
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पांडेय के मुताबिक इसमें राज्यपाल की नियुक्ति के आदेश को रद्द किए जाने और सूबे के मुख्यमंत्री से मशविरे (कंसल्टिंग) के बाद राज्यपाल की तैनाती किए जाने के निर्देश दिए जाने की गुजारिश की गई है।
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अपने इस तर्क के समर्थन में याची ने कई कानूनी व्यवस्थाओं का भी हवाला दिया है। बताते चलें कि राम नाइक ने सोमवार को यूपी के राज्यपाल पद की जिम्मेदारी ली थी।

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