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गिरधारी एनकाउंटर मामले की जांच सीबीआई से कराने की याचिका खारिज

Wed, 10 Mar 2021 02:33 AM IST
पंकज श्रीवास्‍तव न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Published by: पंकज श्रीवास्‍तव Updated Wed, 10 Mar 2021 02:33 AM IST
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Petition to get CBI investigated in Girdhari encounter case dismissed
लखनऊ हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने लखनऊ के गोमतीनगर में हुए गिरधारी विश्वकर्मा एनकाउंटर मामले की जांच सीबीआई से कराने और जांच आयोग बनाए जाने के आग्रह वाली याचिका को मंगलवार को याची के वापस लेने के आधार पर खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति एआर मसूदी व न्यायमूर्ति आलोक माथुर की खंडपीठ ने यह आदेश गिरधारी के भाई राकेश विश्वकर्मा की याचिका पर दिया। राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता विनोद कुमार शाही सुनवाई के समय पेश हुए। कोर्ट को बताया गया कि इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका पर सुनवाई 15 मार्च को होनी है। इस पर याची के वकील प्रांशु अग्रवाल ने कोर्ट से यह याचिका वापस लेने की अनुमति देने का आग्रह किया। इसके बाद याचिका खारिज कर दी गई। 
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