फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   petition of gayatri prajapti rejected by court.

गैंगरेप मामले में फंसे गायत्री प्रजापति की दूसरी अर्जी भी खारिज, 21 को होगी सुनवाई

Tue, 19 Sep 2017 11:23 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, लखनऊ
ब्यूरो/अमर उजाला, लखनऊ Updated Tue, 19 Sep 2017 11:23 PM IST
विज्ञापन
petition of gayatri prajapti rejected by court.
गायत्री प्रसाद प्रजापति - फोटो : amar ujala

चित्रकूट की महिला से सामूहिक दुराचार व उसकी पुत्री से दुराचार का प्रयास करने के मामले में पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति की ओर से उन्हें आरोपों से मुक्त करने की मांग वाली दूसरी अर्जी पाक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश उमाशंकर शर्मा ने खारिज कर दी।

विज्ञापन


कोर्ट ने गवाही के लिए 3 अक्तूबर की तारीख तय की है। वहीं आरोपी द्वारा जमानत के लिए दी गई दूसरी अर्जी पर 21 सितंबर को सुनवाई होगी।

पूर्व मंत्री ने आरोप मुक्त करने की मांग वाली दूसरी अर्जी देकर बताया था कि उनके खिलाफ कोर्ट के समक्ष कोई पुख्ता साक्ष्य पुलिस ने पेश नहीं किया है। सरकारी वकील एमके. सिंह ने उनकी अर्जी का विरोध करते हुए कहा था कि आरोपी गायत्री प्रसाद प्रजापति की ओर से पूर्व में भी आरोपों से मुक्त करने के लिए अर्जी दी गई है। इस पर दोनों पक्षों को विस्तार से सुनने के बाद कोर्ट ने गत 18 जुलाई को अर्जी खारिज कर दिया था।

विज्ञापन

इनके खिलाफ तय हो गए थे आरोप

petition of gayatri prajapti rejected by court.

इसके बाद कोर्ट ने पूर्व मंत्री गायत्री, विकास वर्मा, अशोक तिवारी, आशीष शुक्ला, अमरेन्द्र सिंह, चन्द्रपाल व राजेश्वर उर्फ रूपेश के खिलाफ आरोप तय कर दिया था। सरकारी वकील ने आरोपी की दूसरी अर्जी को पोषणीय न मानते हुए खारिज करने की मांग की।

उन्होंने बताया कि आरोप तय होने के बाद महिला की गवाही होनी थी लेकिन दो तारीखों पर वह गवाही देने नहीं आ सकी। इसके चलते आरोपी ने दूसरी अर्जी दी है।

गौरतलब है, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गौतमपल्ली पुलिस ने गायत्री प्रजापति व उसके साथियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करके चार्जशीट दायर की थी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed