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रिटर्न फाइल न करने पर वसूलें जुर्माना

Wed, 04 Jun 2014 11:08 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, लखनऊ
ब्यूरो/अमर उजाला, लखनऊ Updated Wed, 04 Jun 2014 11:08 AM IST
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pay tax on time says income tax commissioner

व्यापारी समय से वाणिज्य कर रिटर्न फाइल करें और जो व्यापारी तय

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वक्त पर ऐसा नहीं करें तो उनसे जुर्माना वसूला जाए।

यह निर्देश वाणिज्य कर आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण ने समीक्षा के दौरान दिए।


आयुक्त मंगलवार को लखनऊ जोन के मीराबाई मार्ग स्थित दफ्तर का निरीक्षण करने पहुंचे थे। उन्होंने निरीक्षण के बाद अफसरों के कार्यों की समीक्षा की।

उन्होंने डिप्टी कमिश्नर से लेकर जोनल कमिश्नर तक को तीन प्राथमिकताएं गिनाईं। उन्होंने सबसे पहले हर कारोबारी का पंजीकरण करने, शत प्रतिशत रिटर्न दाखिल करने और वाणिज्य कर चोरी पर अंकुश लगाने के लिए प्रवर्तन दल को कार्रवाई में तेजी लाने को कहा।


मृत्युंजय कुमार ने अफसरों से कहा कि अधिक से अधिक व्यापारियों का पंजीकरण करने से राजस्व में बढ़ोतरी होगी। पंजीकरण के लिए व्यापार मंडल के सहयोग से बाजारों में शिविरों का आयोजन किया जाए।

उन्होंने निर्देश दिया कि जो व्यापारी समय से रिटर्न फाइल न करें, उन्हें नोटिस भेजकर तलब किया जाए और जुर्माना वसूला जाए।

रिटर्न के प्रति लापरवाही बरतने वाले व्यापारियों पर कार्रवाई होने से सरकारी राजस्व में इजाफा होगा।

इस बीच, जोनल कमिश्नर सीपी यादव ने बताया कि आयुक्त ने दफ्तर का निरीक्षण करके कार्यशैली एवं सरकारी दस्तावेजों के रखरखाव का जायजा लिया।

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