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Lucknow Court: लेवाना होटल के मालिक व मैनेजर को कोर्ट से राहत, जमानत मिली

Sat, 03 Dec 2022 03:08 PM IST
ishwar ashish अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: ishwar ashish Updated Sat, 03 Dec 2022 03:08 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने होटल लेवाना के मालिक व मैनेजर को जमानत दे दी है। 28 नवंबर को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। 

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Owner and manager of levana hotel gets bail in Allahabad High court.
होटल लेवाना (फाइल फोटो) - फोटो : amar ujala

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने लेवाना होटल के मालिक और मैनेजर को जमानत दे दी है। दोनों को हजरतगंज में दर्ज हुई एफआईआर के बाद गिरफ्तार किया गया था।

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लखनऊ बेंच ने रोहित अग्रवाल, राहुल अग्रवाल और मैनेजर सागर श्रीवास्तव को जमानत दे दी है। 28 नवंबर को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में जस्टिस डीके सिंह की कोर्ट ने जमानत अर्जी पर सुनवाई करने के बाद ऑर्डर रिजर्व रखा था। जिस पर आज फैसला दे दिया।
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5 सितंबर को लखनऊ के हजरतगंज स्थित लेवाना सुइट्स होटल में लगी आग में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। जिसमें डेढ़ दर्जन से अधिक लोग घायल हुए थे।

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