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रीता बहुगुणा, राज बब्बर समेत नौ के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश
Thu, 19 Nov 2020 08:26 PM IST
पंकज श्रीवास्तव
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
Published by: पंकज श्रीवास्तव
Updated Thu, 19 Nov 2020 08:26 PM IST
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राजबब्बर
- फोटो : amar ujala
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एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पवन कुमार राय ने धरना-प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ व पुलिस बल पर हमला करने के मामले में गुरुवार को सुनवाई की। इस मामले में गैरहाजिर चल रहीं सांसद रीता बहुगुणा जोशी, प्रदीप जैन आदित्य, कांग्रेस नेता राज बब्बर समेत 9 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 8 दिसम्बर को होगी।
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कोर्ट ने मामले के आरोपियों के खिलाफ जारी वारंट की तामिला न करने पर हजरतगंज थाना प्रभारी को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए कहा कि वह कोर्ट में हाजिर होकर बताए कि इतने पुराने मामले में उनके द्वारा कोर्ट के आदेशों का पालन क्यों नही किया जा रहा है अन्यथा उनके खिलाफ आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।
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गौरतलब है कि 17 अगस्त 2015 को दरोगा प्यारेलाल प्रजापति ने थाना हजरतगंज में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया की कांग्रेस पार्टी का लक्ष्मण मेला स्थल पर धरना प्रदर्शन था।
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करीब पांच हजार कार्यकर्ताओं के साथ अचानक यह सभी अभियुक्तगण धरना स्थल से विधान सभा का घेराव करने निकल पड़े। इन्हें समझाने व रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन नहीं माने। भीड़ संकल्प वाटिका के पास पथराव करने लगी, जिससे भगदड़ मच गई। इसमें कई अधिकारी व पीएसी के कई जवान गंभीर घायल हो गए। इसके अलावा कई अन्य लोग घायल हो गए और कई गाड़ियों के शीशे टूट गए।