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ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अब पांच की जगह भरना होगा सिर्फ एक फॉर्म, एक अप्रैल से होगा लागू

Fri, 30 Mar 2018 09:24 AM IST
नरेश शर्मा/अमर उजाला, लखनऊ
नरेश शर्मा/अमर उजाला, लखनऊ Updated Fri, 30 Mar 2018 09:24 AM IST
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only one form to be filled for driving licence.

वाहन चालकों को अब लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) व परमानेंट डीएल बनवाने, डीएल के नवीनीकरण एवं डीएल में संशोधन कराने के लिए अलग-अलग पांच फॉर्म नहीं भरने पड़ेंगे। इन कामों के लिए आवेदकों को अब सिर्फ एक ही फॉर्म भरना होगा। यह फॉर्म ऑनलाइन उपलब्ध होगा। प्रदेश में यह व्यवस्था एक अप्रैल से लागू हो जाएगी। सभी संभागीय परिवहन कार्यालयों (आरटीओ) में आवेदकों को  एक अप्रैल से डीएल का ये नया फॉर्म ही भरना पड़ेगा।

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यह नई व्यवस्था केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने लागू की है। मंत्रालय ने बीते दिनों केंद्रीय मोटरयान नियम में संशोधन करने के बाद इसकी अधिसूचना जारी कर दी है।
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संभागीय परिवहन अधिकारी संजय नाथ झा ने बताया कि डीएल के नए फॉर्म को लागू करने के लिए संभागीय परिवहन अधिकारियों को आदेश दे दिया गया है। इस फॉर्म को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड भी कर दिया जाएगा। नई व्यवस्था से आवेदकों को डीएल बनवाने के लिए बार-बार नया फॉर्म नहीं भरना नहीं होगा।

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ऐसे होगा नया फॉर्म

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प्रतीकात्मक फोटो

नए फॉर्म में आवेदकों को क्रम से आठ जानकारी देनी होगी। सबसे पहले डीएल संबंधी कौन सा कार्य कराने, दूसरे नंबर पर लर्निंग या परमानेंट डीएल से कौन सा वाहन चलाएंगे एवं तीसरे नंबर पर व्यक्तिगत विवरण देना होगा। व्यक्तिगत विवरण में चौथे नंबर पर नाम, पांचवें पर पता भरना होगा। छठे पर डीएल में कौन सा वाहन जोड़ना चाहते (कार, बाइक, हैवी वाहन), सातवें नंबर पर संलग्न दस्तावेजों का विवरण और आठवें पर हस्ताक्षर करने होंगे।

आयु एवं पते के लिए ये होंगे मान्य
आवेदकों की सुविधा को आयु एवं पते के लिए 10 प्रकार के प्रमाण पत्रों को मान्यता दी गई है। इनमें आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, जीवन बीमा पॉलिसी, पासपोर्ट, स्कूल प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, राज्य एवं केंद्र सरकार और स्थानीय निकाय के किसी कार्यालय से जारी वेतन पर्ची, मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा जारी प्रमाण पत्र, राज्य एवं केंद्र सरकार के विभागीय परिचय पत्र शामिल हैं।

अभी भरने होते हैं ये फॉर्म

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प्रतीकात्मक फोटो

- फॉर्म-2  लर्निंग डीएल
- फॉर्म-4  परमानेंट डीएल
- फॉर्म-8  बाइक के डीएल में कार को जुड़वाना
- फॉर्म- 9 डीएल नवीनीकरण
- फॉर्म स्टेट रूल्स-1 डुप्लीकेट डीएल एवं विवरण संशोधन

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