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दस्तावेज या सामान खोने पर ऑनलाइन करें FIR

Mon, 05 Jan 2015 02:12 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, लखनऊ
ब्यूरो/अमर उजाला, लखनऊ Updated Mon, 05 Jan 2015 02:12 AM IST
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Online FIR for lost goods.

सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि के खो जाने पर अब मोबाइल फोन से ही ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करा करेगी। इसके लिए यूपी पुलिस सॉफ्टवेयर तैयार करा रही है।

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इसे 12 जनवरी तक तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। यह फैसला डीजीपी अरुण कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में रविवार को हुई एक बैठक में किया गया।

पुलिस महानिदेशक मुख्यालय में आयोजित बैठक में डीजीपी ने ऑनलाइन रिपोर्टिंग ऑफ लॉस्ट प्रॉपर्टी नाम की इस योजना को लागू करने के लिए एडीजी ट्रैफिक अनिल अग्रवाल की अध्यक्षता में चार सदस्यीय समिति का गठन किया है।

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डीजीपी ने कहा कि सामान्यत: आम नागरिकों का पुलिस व्यवस्था से संबंध किसी अपराध को लेकर नहीं बल्कि सामान गुम होने की प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए आता है।

अगर लोगों को इस तरह की प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए थाने पर न जाना पडे़ तथा वह अपने मोबाइल फोन से ही ऐसी सूचना दर्ज करा सके तो यह आम नागरिकों को राहत देने में तथा साथ ही साथ पुलिस की छवि सुधारने मे सहायक सिद्ध होगा।
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डीजीपी के निर्देश पर मोबाइल फोन द्वारा खोई हुई वस्तुओं की ऑनलाइन रिपोर्टिंग के संबंध में एक सॉफ्टवेयर कंपनी ने रविवार को डीजीपी मुख्यालय में इसका प्रस्तुतीकरण किया।

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