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मुख्यमंत्री योगी ने प्याज भंडारण की सीमा तय करने के दिए निर्देश, जल्द जारी होगी अधिसूचना
Wed, 04 Nov 2020 12:50 PM IST
ishwar ashish
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
Published by: ishwar ashish
Updated Wed, 04 Nov 2020 12:50 PM IST
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
- फोटो : amar ujala
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उत्तर प्रदेश में वाजिब दाम पर प्याज की उपलब्धता सुनिश्चित करने और जमाखोरी पर सख्ती के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्याज की स्टॉक लिमिट तय करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश सरकार जल्द ही इस संबंध में अधिसूचना जारी करेगी।
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इसके मुताबिक खुदरा व्यापारी दो मीट्रिक टन तक और थोक व्यापारी अधिकतम 25 मीट्रिक टन तक प्याज ही स्टोर कर रख सकेंगे। यह सीमा दिसंबर अंत तक लागू रहेगी। मुख्यमंत्री कार्यालय ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है।
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इससे पहले 23 अक्तूबर को केंद्र सरकार ने इस संबंध में एडवाइजरी जारी की थी। स्टॉक लिमिट लागू करने से पहले व्यापारियों को तीन दिन का समय दिया जाएगा। व्यापारियों को छंटाई और पैकिंग का काम तीन दिन में पूरा कर लेना होगा। उसके बाद स्टॉक की सीमा लागू होगी। प्रदेश के कुछ जिलों में प्याज की कीमतों में अचानक आई तेजी को नियंत्रित करने के लिए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं।
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