फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   One lakh illegal constructions in the city will now be legal

Lucknow News: शहर में एक लाख अवैध निर्माण अब होंगे वैध

Sat, 05 Jul 2025 01:51 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 05 Jul 2025 01:51 AM IST
विज्ञापन
One lakh illegal constructions in the city will now be legal
लखनऊ। यदि आपने नियमों के विपरीत घर में दुकान बना ली है तो परेशान होने की जरूरत नहीं। शासन के नए नियम में अब अवैध निर्माण को वैध कराया जा सकेगा। बृहस्पतिवार को कैबिनेट से पास हुई नई भवन निर्माण उपविधि में इसका प्रावधान किया गया है। नए नियम से उन एक लाख से अधिक शहरवासियों को फायदा मिलेगा, जो घर में अवैध व्यावसायिक निर्माण के लिए चिह्नित हैं।
विज्ञापन

एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार ने बताया कि 24 मीटर या उससे ज्यादा चौड़ी सड़क पर स्थित आवासीय भूखंडों पर अब व्यावसायिक निर्माण किया जा सकेगा। पहले इसकी अनुमति नहीं थी। भवन की ऊंचाई पर अब कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा, क्योंकि फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) भी बढ़ जाएगा। जिन लोगों ने कैबिनेट से मंजूरी मिलने से पहले 24 मीटर चौड़ी सड़क पर आवासीय में व्यावसायिक निर्माण कर लिया है, उनको भी राहत मिलेगी। शहर में ऐसे लोगों की संख्या करीब एक लाख है। अब इनको नई नियमावली के तहत शमन मानचित्र पास कराना होगा। इसके अलावा पुराने निर्माण को हटाकर नए सिरे से भी मानचित्र पास करा सकेंगे।
विज्ञापन


अवैध निर्माण पर लगेगा अंकुश, नियोजित होगा विकास

एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार का कहना है कि नई भवन निर्माण उपविधि से नियोजित विकास होगा। अवैध निर्माण पर अंकुश लगेगा। अभी तक आवासीय में व्यावसायिक की अनुमति नहीं थी। ऐसे में जो लोग 24 मीटर चौड़ी सड़क पर भी निर्माण कर लेते थे, वह अवैध होता था। ऐसे मामलों में एलडीए सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करता था। अब जो लोग नियमों के तहत मानचित्र पास कराकर निर्माण करेंगे तो उनको कोई परेशानी नहीं होगी। ज्यादा संख्या में मानचित्र पास होंगे तो एलडीए की आय भी बढ़ेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

70 किमी से अधिक है 24 मीटर से अधिक चौड़ी सड़कें

एलडीए के एक नगर नियोजक ने बताया कि शहर में एलडीए की कॉलोनियों में करीब 70 किमी से अधिक सड़कें ऐसी हैं, जो 24 मीटर से अधिक चौड़ी हैं। इनमें अलीगंज, गोमतीनगर, जानकीपुरम, आशियाना आदि कॉलोनियों प्रमुख हैं। इनके अलावा शहर के ज्यादातर मुख्य मार्ग 24 मीटर से अधिक चौड़े हैं। ऐसे में नए नियम का फायदा काफी लोगों को मिलेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed